हनी ट्रेप में फंसाकर अपहरण और हत्या की आरोपी प्रिया सेठ को जमानत से इनकार
जयपुरPublished: Jul 06, 2020 08:59:35 pm
(Rajasthan Highcourt )हाईकोर्ट ने युवक को (Honey Trap) हनी ट्रैप में फंसाकर (Kidnaping and murder) अपहरण व हत्या के मामले में आरोपी प्रिया सेठ को (Bail) जमानत देने से (Denied) इनकार कर दिया है। (Justice Pankaj Bhandari) न्यायाधीश पंकज भंडारी ने आरोपी युवती प्रिया सेठ की (Bail Application ) जमानत अर्जी को (Dismiss) खारिज कर दिया है
जयपुर
(Rajasthan Highcourt )हाईकोर्ट ने युवक को (Honey Trap) हनी ट्रैप में फंसाकर (Kidnaping and murder) अपहरण व हत्या के मामले में आरोपी प्रिया सेठ को (Bail) जमानत देने से (Denied) इनकार कर दिया है। (Justice Pankaj Bhandari) न्यायाधीश पंकज भंडारी ने आरोपी युवती प्रिया सेठ की (Bail Application ) जमानत अर्जी को (Dismiss) खारिज कर दिया है।
जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में उस पर सीधे तौर पर हत्या करने का आरोप नहीं है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों में भी उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं आई है। अपार्टमेंट के चोकीदार ने उसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। पुलिस ने शिनाख्त परेड भी नहीं कराई है। वह लंबे समय से जेल में बंद है इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
सरकारी वकील शेरसिंह महला ने विरोध में कहा कि प्रिया सेठ के फ्लैट में ही युवक दुष्यंत की हत्या हुई है। याचिकाकर्ता ने पहले उससे दोस्ती की और बाद में उसे घर बुलाकर अपहरण कर लिया। याचिकाकर्ता ने मृतक के पिता को फोन कर दस लाख रुपए की फिरौती मांगी। इसके अलावा याचिकाकर्ता युवती ने ही मई 2018 में अपने साथियों दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया से मिलकर घटना को अंजाम दिया और लाश को सूटकेस में डालकर आमेर की पहाडियों में फैंक दिया। मामले में 41 में से 29 गवाहों के बयान हो चुके हैं। प्रकरण की जल्दी ही ट्रायल पूरी होने वाली है। इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।