तीसरे पक्ष के अधिकार सृजित करने पर लगी रोक हटी
नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2018 का रास्ता हुआ साफ

जयपुर।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने छह हजार 35 पदों पर निकाली गई नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती-2018 में तीसरे पक्ष के अधिकार सृजित करने पर लगी रोक हटा दी। न्यायायल ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है जिसके बाद अब सरकार नर्स ग्रेड द्वितीय के तहत चयन प्रक्रिया पूरी कर सकेगी।
सुभाष चन्द्र व अन्य ने न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि चिकित्सा विभाग ने वर्ष 2013 में 15 हजार 773 पदों पर भर्ती निकाली थी। जिसमें बिना बोनस अंक वाले याचिकाकर्ताओं का चयन हुआ था, लेकिन सरकार ने 4 हजार 514 पदों को एनआरएचएम का बताते हुए 11 हजार 259 पदों पर ही भर्ती की। इसके बाद राज्य सरकार ने 2016 में 4 हजार 514 पदों को मेडिकल विभाग के बताते हुए फिर से भर्ती निकाल दी। राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर होने पर सरकार ने 2016 में भर्ती का वापस ले लिया। इसके बाद तीस मई 2018 को छह हजार 35 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे वर्ष 2013 में ही चयनीत हो गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने इन पदों को एनआरएचएम का बताते हुए कम कर दिए। ऐसे में उन्हें इन पदों पर नियुक्ति दी जाए। महाधिवक्ता ने न्यायालय में रिकॉर्ड पेश कर कहा कि कम किए गए पद एनआरएचएम के ही थे। नए सिरे से भर्ती निकाली गई है वह चिकित्सा विभाग के हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश एसपी शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया। वहीं एकलपीठ ने भर्ती में दिव्यांगों को आरक्षण देने के मामले में नया मेडिकल बोर्ड गठित कर याचिकाकर्ता दिव्यांगों का मेडिकल परीक्षण करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है।
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