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बैंक ने न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर काटा चार्ज, 15 हजार हर्जाना देना होगा

locationजयपुरPublished: Oct 21, 2019 01:16:48 pm

Submitted by:

anoop singh

उपभोक्ता मंच के आदेश

बैंक ने न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर काटा चार्ज, 15 हजार हर्जाना देना होगा

बैंक ने न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर काटा चार्ज, 15 हजार हर्जाना देना होगा

जयपुर. खाते में न्यूनतम राशि नहीं होने के आधार पर खाते से राशि काटने की शिकायत आम बात हो गई है। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता मंच प्रथम ने बिना जानकारी के खाते से राशि काटने को बैंक का अनुचित व्यापार करार दिया। मंच ने उपभोक्ता को काटी गई राशि नौ फीसदी ब्याज और 15 हजार रूपए जुर्माने सहित लौटाने के आदेश दिए हैं।
जवाहर नगर निवासी सुरभि जैन ने मंच में परिवाद दाखिल करते हुए कहा कि उसके खाते में 1102 रूपए जमा थे लेकिन बैंक ने बिना सूचना दिए उनके खाते से 992.50 रूपए न्यूनतम बैलेंस नहीं होने की वजह से काट लिए। जिसको वापस खाते में वापस जमा किया जाना चाहिए और यह सेवा दोष और अनुचित व्यापार व्यवहार में आता है। मंच के नोटिस पर बैंक ने कहा कि खाता खोलते समय ही न्यूनतम बैलेंस के बारे में बताया गया था और उस पर खाताधारक के हस्ताक्षर भी है। इसी वजह से न्यूनतम बैलेंस और अन्य मदों में यह राशि काटी गई है। मंच के कहा कि खाता खोलते समय न्यूनतम बैलेंस रखने की जानकारी के लिए फार्म पेश नहीं किया गया। खाते में पर्याप्त बैलेंस रखने के लिए खाताधारक को सूचना भी नहीं दी गई। इस तरह से मनमर्जी से खाते से राशि काटना अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता है। मंच ने 112.50 रूपए एटीएम कार्ड शुल्क को घटाकर शेष 778 रूपए नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। मंच ने 15 हजार रूपए मानसिक संताप एवं परिवाद व्यय के तौर पर परिवादी को देने के आदेश दिए हैं।

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