राजस्थान रोडवेज में भर्ती की आयु बढ़ाई, अब इस आयु तक के बेरोजगार कर सकेंगे आवेदन
रोडवेज के दो महत्वपूर्ण निर्णय : मृत कर्मचारी के जीवन साथी को यात्रा सुविधा पास व भर्ती आयु सीमा 35 से बढ़ाकर की 40 वर्ष

जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (सीएमडी) राजेश्वर सिंह ने शुक्रवार को दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। पहला, रोडवेज के कर्मचारी की मृत्यु के बाद जीवन साथी को यात्रा सुविधा पास दिया जाएगा। दूसरा, कर्मचारी सेवा अधिनियम 1965 में भर्ती के लिए अधिकतम आयु 35 से 40 वर्ष की गई।
संह की अध्यक्षता में संचालक मण्डल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। वहीं, मृत कर्मचारी के सेवानिवृति परिलाभों का भुगतान परम आवश्यकता होने पर द्वितीय बार भी प्राथमिकता से करने सहित कई अन्य फैसले भी किए गए। इन फैसलों के बाद रोडवेज में भर्ती के लिए 40 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे।
वहीं, विशेष श्रेणी एवं मृतक आश्रित 45 वर्ष नियुक्ति पा सकेंगे। सेवानिवृत या मृत्यु के बाद राजस्थान रोडवेज में रोडवेजकर्मी के जीवन साथी को किसी भी प्रकार की नि:शुल्क यात्रा सुविधा नहीं थी। इस निर्णय के उपरान्त कर्मचारी के जीवन साथी को यात्रा सुविधा मिल सकेगी।
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