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गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़े फैसले, कई संशोधन नियमों का अनुमोदन, शांति अहिंसा निदेशालय का हुआ गठन

locationजयपुरPublished: Sep 22, 2021 09:31:51 pm

Submitted by:

firoz shaifi

किसानों महिलाओं कार्मिकों आमजन के लिए मंत्रिपरिषद हुए फैसले, प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान से लाखों लोगों को मिलेगी राहत, 2 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में मंत्रियों को मौजूद रहने के निर्देश, तीन दिन ब्लॉक स्तरीय शिविरों का निरीक्षण करेंगे मंत्री

ashok gehlot

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जयपुर। तकरीबन डेढ़ महीने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार शाम को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक मे पर्यटन, राजस्व, किसान कल्याण, उच्च शिक्षा, महिलाओं पेंशनर्स, कार्मिकों और आमजन से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।

इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे प्रशासन गावों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान में लोगों को राहत देने के लिए भी चर्चा हुई है।

मंत्री करेंगे प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग अभियान कैंपों का निरीक्षण
मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि 2 अक्टूबर से शुरू होने से होने वाले राज स्तरीय समारोह में सभी मंत्रियों पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सभी मंत्री 4 अक्टूबर को अपने विधानसभा क्षेत्रों में और 5,6 और 7 अक्टूबर को अपने प्रभार वाले जिलों में आयोजित ब्लॉक स्तरीय प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग अभियान कैंपों का निरीक्षण करेंगे।

इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए गठित कृषक कल्याण कोष में समुचित राशि की उपलब्धता के लिए बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ के अतिरिक्त अधिकारी ऋण को भी मंजूरी दी है।

अनुकंपा नियुक्ति के लिए दायरा बढ़ाया
मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा में नियुक्ति के नियम 1996 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है। मंत्रिमंडल के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के आश्रित के रूप में तलाकशुदा पुत्री और अविवाहित राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके माता-पिता अथवा अविवाहित भाई या बहन तथा कोई और भी आश्रित नहीं होने की स्थिति में विवाहित पुत्री को भी सम्मिलित किया गया है।

पेंशन नियम संशोधन को मंजूरी
बैठक में राजस्थान सिविल सेवा नियम 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है इस फैसले से राजकीय सेवा में पहले से नियुक्त कार्मिक की सीधी भर्ती से अंधे पद पर नियुक्त होने तथा प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि में पूर्व पद का वेतन के लिए जाने का विकल्प देने की स्थिति में नए पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त अन्य समकक्ष कार्मिक के समान वेतन दिया जा सकेगा।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग संशोधन नियम 2021 का अनुमोदन
कैबिनेट में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम 2021 का अनुमोदन किया है इसके लागू हो जाने के बाद आयोग में नियुक्त होने वाले अध्यक्ष एवं मेंबर्स के लिए नवीन मापदंडों और प्रक्रियाओं की पालना की जा सकेगी। आयोग की ओर से अपने स्तर पर जांच के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्माण किया सकेगा।

इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों को जाति और आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के नाम से जारी करने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।


मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का अनुमोदन
कैबिनेट ने कोविड-19 के कारण मंदी की समस्या से जूझ रहे पर्यटन क्षेत्र के उद्यमियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का अनुमोदन किया है। योजना के तहत उद्यमियों को ढाई लाख रुपए तक के ऋण के ब्याज पर 1% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान 3 वर्ष तक देते हुए हर साल कुल 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

शांति अहिंसा निदेशालय का हुआ गठन
मंत्रिमंडल में महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, शांति ग्राम स्वराज सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड कर इसे निदेशालय के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति दी है । निदेशालय का गठन होने से महात्मा गांधी के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हो सकेगा।

इसके अलावा कैबिनेट ने भीलवाड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया का नामकरण बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता विजय सिंह पथिक के नाम को मंजूरी दी है। वहीं कैबिनेट ने एनटीपीसी लिमिटेड को 300 मेगा वाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए बीकानेर के गांव पैंथरों की ढाणी एवं शंभू का बुर्ज में 132.70 बीघा जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

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