ये रहा कर्जमाफी का पैरामीटर
मिली जानकारी के मुताबिक योजना के तहत सहकारी बैंकों के अल्पकालीन फसली ऋण से जुड़े सीमान्त कृषक एक हैक्टेयर, लघु कृषक एक हैक्टेयर से अधिक लेकिन दो हैक्टयर तक एवं अन्य किसान दो हैक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले किसान पात्र माने गए हैं। इनमें खेती करने वाले भूमि मालिक के साथ-साथ भाड़े या बटाई पर काश्त करने वाले किसान भी शामिल हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक योजना के तहत सहकारी बैंकों के अल्पकालीन फसली ऋण से जुड़े सीमान्त कृषक एक हैक्टेयर, लघु कृषक एक हैक्टेयर से अधिक लेकिन दो हैक्टयर तक एवं अन्य किसान दो हैक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले किसान पात्र माने गए हैं। इनमें खेती करने वाले भूमि मालिक के साथ-साथ भाड़े या बटाई पर काश्त करने वाले किसान भी शामिल हैं।
अन्य किसानों को भी लाभ
लघु एवं सीमान्त किसानों के अलावा अन्य किसानों के भी 30 सितम्बर, 2017 को बकाया अल्पकालीन फसली ऋण लघु काश्तकारों की जोत के अनुपात में 50 हजार रुपए तक का कर्जा माफ किया है। योजना का लाभ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से जुड़े संबंधित किसानों को दिया गया है।
लघु एवं सीमान्त किसानों के अलावा अन्य किसानों के भी 30 सितम्बर, 2017 को बकाया अल्पकालीन फसली ऋण लघु काश्तकारों की जोत के अनुपात में 50 हजार रुपए तक का कर्जा माफ किया है। योजना का लाभ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से जुड़े संबंधित किसानों को दिया गया है।
ऋण माफी के प्रमाण पत्र मिलेंगे
इन किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। ऋण माफी प्रमाण पत्र के आधार पर किसान पुन: साख सीमा प्राप्त करने का हकदार होगा। शीघ्र ही ऋण माफी के कैम्प लगाए जाएंगे। इसकी कार्ययोजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
इन किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। ऋण माफी प्रमाण पत्र के आधार पर किसान पुन: साख सीमा प्राप्त करने का हकदार होगा। शीघ्र ही ऋण माफी के कैम्प लगाए जाएंगे। इसकी कार्ययोजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
कृषकों की जारी होगी सूची
ऋण माफी वाले लघु, सीमान्त एवं अन्य कृषकों की सूची प्रकाशित की जाएगी। किसान ई-मित्र केन्द्र पर रुपे कार्ड/आधारकार्ड/भामाशाह नम्बर के आधार पर अपनी ऋण एवं ऋण माफी राशि का सत्यापन कर सकेगा। बैंकों की ओर से तैयार की गई सूचियों में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे, इसलिए जिला स्तरीय कमेटी इसका परीक्षण करेगी।
ऋण माफी वाले लघु, सीमान्त एवं अन्य कृषकों की सूची प्रकाशित की जाएगी। किसान ई-मित्र केन्द्र पर रुपे कार्ड/आधारकार्ड/भामाशाह नम्बर के आधार पर अपनी ऋण एवं ऋण माफी राशि का सत्यापन कर सकेगा। बैंकों की ओर से तैयार की गई सूचियों में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे, इसलिए जिला स्तरीय कमेटी इसका परीक्षण करेगी।
परिवेदना के लिए कमेटी
किसानों की ऋण माफी के विवरण की सत्यता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर या उनके मनोनीत प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक परिवेदना कमेटी का गठन किया गया है। अगर ऋण माफी के लिए तैयार की गई सूची में किसान का नाम नहीं होने या फिर ऋण माफी की गणना से असंतुष्ट होने पर किसान संबंधित बैंक की शाखा के माध्यम से अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सकेगा। कमेटी 30 दिन में इसका निपटारा करेगी।
किसानों की ऋण माफी के विवरण की सत्यता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर या उनके मनोनीत प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक परिवेदना कमेटी का गठन किया गया है। अगर ऋण माफी के लिए तैयार की गई सूची में किसान का नाम नहीं होने या फिर ऋण माफी की गणना से असंतुष्ट होने पर किसान संबंधित बैंक की शाखा के माध्यम से अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सकेगा। कमेटी 30 दिन में इसका निपटारा करेगी।
राज्य कमेटी करेगी क्रियान्वयन
राज्य स्तरीय अनुप्रवर्तन समिति करेगी इस योजना का क्रियान्वयन करेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति होगी। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), प्रमुख शासन सचिव (सहकारिता), प्रमुख शासन सचिव (आयोजना/आई.टी.), रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, मुख्य अंकेक्षक सहकारी समितियां, प्रबन्ध निदेशक अपेक्स बैंक, प्रबंध निदेशक एसएलडीबी समिति के सदस्य एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) सहकारी समितियां सदस्य सचिव होंगे।
राज्य स्तरीय अनुप्रवर्तन समिति करेगी इस योजना का क्रियान्वयन करेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति होगी। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), प्रमुख शासन सचिव (सहकारिता), प्रमुख शासन सचिव (आयोजना/आई.टी.), रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, मुख्य अंकेक्षक सहकारी समितियां, प्रबन्ध निदेशक अपेक्स बैंक, प्रबंध निदेशक एसएलडीबी समिति के सदस्य एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) सहकारी समितियां सदस्य सचिव होंगे।