
Rajasthan Sarpanch Election: राज्य निर्वाचन आयोग अब पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों की तैयारी में जुट गया है। पहले नगर निकाय (Rajasthan Local Body Election) और अब पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी नलिनी कठोतिया ने जिला कलक्टर को भेजे हैं।
पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2025 के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना व निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के लिए प्रगणकों की नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी हुए हैं। ऐसे में अब गांवों की सरकार यानी पंचायत चुनावों को लेकर भी ग्रामीण इलाकों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। गांवों में इस बात की भी चर्चा है कि पूर्व की तरह निर्वाचन प्रक्रिया होगी या वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत प्रदेश में एक साथ चुनाव होंगे। गौरतलब कि प्रदेश की सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल आगामी वर्ष अलग-अलग माह में पूरा होने जा रहा है। कुछ संस्थाओं का जनवरी, मार्च, सितंबर व अक्टूबर में कार्यकाल पूरा होगा।
पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2025 में होने हैं। आम चुनाव के लिए पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियां एक जनवरी 2025 की अहर्ता तिथि के संदर्भ में तैयार की जानी है। आम चुनावों के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोग शीघ्र ही जारी करेगा। पंचायत की वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रगणकों की आवश्यकता होगी।
प्रगणकों की संख्या के आंकलन के लिए गत आम चुनाव में स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों की संख्या को भी आधार बनाया जा सकता है। आगामी आम चुनावों के लिए नियुक्त स्टेट लेवल एजेन्सी की ओर से निर्मित सॉटवेयर के माध्यम से विधानसभा की मतदाता सूचियों के अद्यतन डेटाबेस को पंचायत के वार्डवार विभाजित कर मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए प्रपत्र में भरी जाने वाली सूचनाएं संबंधित प्रगणकों की ओर से तैयार की जाएंगी।
सूचना ई-सूची पर अपलोड करने के बाद वार्डवार प्रारूप मतदाता सूचियां तैयार हो जाएंगी। ऐसी प्रारूप मतदाता सूचियों का संबंधित प्रगणक द्वारा अपने वार्डों में जाकर प्रत्येक मतदाता का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के संबंध में तैयारियां शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी ऐसा कोई निर्देश कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।- राकेश कुमार, एसडीएम फागी
पंचायत के प्रत्येक तीन या चार वार्डों के लिए 1100 मतदाता पर एक प्रगणक की नियुक्ति होगी
एक प्रगणक को एक से अधिक पंचायतों के वार्ड आवंटित नहीं होंगे
यथा संभव बीएलओ को ही प्रगणकों के पद पर नियुक्त किया जाएगा
संबंधित पंचायत में पदस्थापित कार्मिक को उसी वार्ड के लिए प्रगणक नियुक्त करने की प्राथमिकता दी जायेगी।
प्रगणक का किसी राजनीतिक दल से संबंध एवं राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होंगे।
प्रगणकों की नियुक्ति का कार्य 7 दिन में पूर्ण करना होगा
जनवरी में कार्यकाल पूरा होने वाली गाम पंचायत में प्रशासक लगाए जायेंगे। जबकि जिला परिषद व पंचायत समिति का कार्यकाल दिसबर 2025 में पूरा होगा। वहीं सरपंच प्रशासक नहीं लगाए जाने की मांग कर रहे हैं।
दूदू 18
मौजमाबाद 21
फागी 20
माधोराजपुरा 19
कोटपूतली 38
किशनगढ-रेनवाल 24
जोबनेर 22
चाकसू 24
बस्सी 30
आंधी 26
जमवारामगढ़ 35
सांभर 21
Updated on:
02 Dec 2024 10:27 am
Published on:
02 Dec 2024 10:20 am
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