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Blood Group ही डीएल पर ‘UNKNOWN’

locationजयपुरPublished: Jul 24, 2020 11:26:25 am

Submitted by:

anand yadav

जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत वहीं नदारदडीएल में आॅर्गन डोनर की जानकारी देने की अनिवार्यता लागू लेकिन डीएल में ब्लड ग्रुप अंकित करने की अनिवार्यता दरकिनारदुर्घटना होने पर वाहन चालक को रक्त उपलब्ध कराने में होती है आसानी लेकिन परिवहन विभाग नहीं दे रहा ध्यान, साठ फीसदी से ज्यादा डीएल पर अंकित नहीं है वाहन चालक का ब्लड ग्रुप

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driving license cancel,driving license cancel,वाहन चालक अब सातों दिन बनवा सकेंगे अपना Driving License, सुविधा पोर्टल से मिल जाएगा ऑनलाइन प्रिंट,आम जनता के लिए बड़ी खबर, नहीं बन पा रहा Driving Licence, पचास लाइसेंस रोज हो रहे हैं वापस

जयपुर। परिवहन विभाग ने अंगदान को बढ़ावा देने की अनुठी पहल करते हुए अब वाहन चालकों को जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस पर अंगदान की सहमति देने अथवा नहीं देने की जानकारी अंकित करने की कार्रवाई शुरू की है। दूसरी तरफ वाहन चालकों की सबसे अहम जानकारी चालक का ब्लड ग्रुप उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर अंकित करने की प्रक्रिया खुद विभाग ही भुला बैठा है। रोजाना जारी हो रहे सैंकड़ों ड्राइविंग लाइसेंस पर आवेदक का बिना ब्लड ग्रुप ही लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि परिवहन आयुक्त रवि जैन ने आदेश जारी कर ड्राइविंग लाइसेंस वाले आवेदकों से आवेदन पत्र पर अंगदान करने की जानकारी देने की अनिवार्यता लागू की है। अब आवेदक को आवेदन पत्र में अंगदान की सहमति देने अथवा इंकार करने की जानकारी अंकित करना अनिवार्य होगा। दूसरी तरफ सड़क दुर्घटना होने व वाहन चालक की गंभीर स्थिति में खून की जरूरत होने पर ड्राइविंग लाइसेंस पर संबंधित व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अंकित हो तो मेडिकल स्टाफ को आसानी होती है। बावजूद इसके आवेदक और खुद परिवहन विभाग स्टाफ सबसे जरूरी जानकारी की अनदेखी कर रहे हैं। आवेदक द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में परिवहन विभाग ब्लड ग्रुप अननोन की रिपोर्ट संलग्न कर ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक को थमा रहे हैं।
मामले में परिवहन अधिकारियों का कहना है कि आवेदक ही इस तरह की जानकारी देने को लेकर जागरूक नहीं है तो विभाग क्या करे। जबकि अब आॅर्गन डोनर की जानकारी देने की अनिवार्यता लागू की गई है तो यह बाध्यता भी कितना दिन चलेगी यह देखने वाली बात है।
इनका कहना है..

यह सही है कि डीएल फार्म में ही आवेदक के ब्लड ग्रुप की जानकारी भी अंकित करना अनिवार्य हो। आलाधिकारियों से बात कर इस बारे में आवश्यक निर्देश लिए जाएंगे। एम पी मीणा, एआरटीओ, जगतपुरा, परिवहन विभाग

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