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बीएसटीसी वालों को सलेक्शन प्रोसेस से नहीं किया जाए बाहर-हाईकोर्ट

locationजयपुरPublished: Aug 24, 2019 07:34:25 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt ) ने बीएसटीसी (BSTC) पास करने वालों को हैडमास्टर (Headmaster) सलेक्शन प्रोसेस(Selection Process) से बाहर नहीं करने और सलेक्शन प्रोसेस को जारी रखकर पिटिशनर के डॉक्यूमेंट का वैरीफिकेशन (verification) करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पिटिशनर का सलेक्शन पिटिशन के अंतिम फैसले के अधीन रखने, उनके लिए भर्ती में पोस्ट सुरक्षित रखने को भी कहा है।

बीएसटीसी वालों को सलेक्शन प्रोसेस  से नहीं किया जाए बाहर-हाईकोर्ट

बीएसटीसी वालों को सलेक्शन प्रोसेस से नहीं किया जाए बाहर-हाईकोर्ट

जयपुर

जस्टिस अशोक कुमार गौड़ ने अशोक कुमार यादव व अन्य की पिटिशन पर यह अंतरिम आदेश दिए हैं। सैकेंडरी स्कूलों में हैड मास्टर की भर्ती के लिए ३१ मई,२०१८ तक एप्लीकेशन जमा हुई थीं और दो सितंबर को एक्जाम हुआ था। जबकि बीएड का रिजल्ट २१ अगस्त को आया था। एप्लीकेशन के समय बीएड नहीं होने के आधार पर आरपीएससी ने पिटिशनर को एलिजिबल नहीं माना।

पिटिशनर के एडवोकेट विज्ञान शाह और आर.पी.सैनी ने कोर्ट को बताया कि हैड मास्टर भर्ती के लिए ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन एज्यूकेशन करने वाले भी एलिजिबल हैं। पिटिशनर के पास आवश्यक अनुभव भी था और भर्ती के एक्जाम से पहले उनका बीएड का रिजल्ट भी आ गया था। जबकि आरपीएससी के एडवोकेट एम.एफ.बेग का कहना था कि सरकार साफ कर चुकी है कि बीएसटीसी पास करने वाले हैड मास्टर भर्ती के लिए एलिजिबेल नहीं हैं और अभी सलेक्शन प्रक्रिया जारी होने के कारण भी कोर्ट मामले में दखल नहीं दे सकता।

कोर्ट ने कहा है कि विज्ञापन व नियमों में डिप्लोमाधारियों का एलिजिबेल माना है। इसलिए बीएसटीसी करने वालों को इनएलिजिबल नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने सलेक्शन प्रोसेस जारी रखने,पिटिशनर की एप्लीकेशन रद्द नहीं करने तथा उनके लिए पोस्ट सुरक्षित रखने के साथ ही उनके डॉक्यूमेंट का वैरीफिकेशन करने के निर्देश देते हुए मामले में अगली सुनवाई सात सितंबर को तय की है।

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