मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन कर सार्वजनिक परिवहन वाली बसों में दिव्यांगों के लिए प्राथमिकता वाली सीटें, संकेत, बैसाखी या विशेष किस्म की छड़ी या वॉकर, हैंड रेल या स्टैनचेन, प्राथमिकता वाली सीटों पर सुरक्षा के लिए नियंत्रण का उपाय, व्हील चेयर को बस में लाने, रखने और उसे लॉक करने की व्यवस्था आदि शामिल की गई थी। साथ ही प्रावधान किया गया था कि यदि किसी बस में यह सारी सुविधाएं नहीं होंगी तो उसको फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। बसों के फिटनेस निरीक्षण के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बसों में ये सारी सुविधाएं दी गई हैं या नहीं।
सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन के प्रस्तावित नियमों पर 24 जुलाई 2019 को अधिसूचना जारी कर संबंधित पक्षों और लोगों से इस पर सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई थीं। इस संबंध में लोगों ने अपने सुझाव भेजे थे। सभी पक्षों के सुझावों और आपत्तियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए नियमों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है।