जयपुर

बसों में दिव्‍यांगों के लिए विशेष सुविधा

बसों में सफर करने वाले दिव्यांगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, दिव्यांगजनों का बस का सफर आसान बनाने के लिए बसों में उन्हें प्राथमिकता वाली सीटें, ह्वील चेयर को बस में लाने और उसको रखने की व्यवस्था के साथ ही बैसाखी या छड़ी जैसी विशेष सुविधाएं उपलब्ध होगी।

जयपुरDec 30, 2019 / 06:11 pm

anant

बसों में दिव्‍यांगों के लिए विशेष सुविधा

बसों में सफर करने वाले दिव्यांगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, दिव्यांगजनों का बस का सफर आसान बनाने के लिए बसों में उन्हें प्राथमिकता वाली सीटें, ह्वील चेयर को बस में लाने और उसको रखने की व्यवस्था के साथ ही बैसाखी या छड़ी जैसी विशेष सुविधाएं उपलब्ध होगी। बतादें कि दिव्यागों को बसों में सुरक्षित सफर कराने के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया था। अब मंत्रालय ने इन नियमों को अधिसूचित कर दिया है। नए नियम 1 मार्च 2020 से प्रभावी हो जाएंगे।
-बसों में होगी ख़ास सुविधा
मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन कर सार्वजनिक परिवहन वाली बसों में दिव्यांगों के लिए प्राथमिकता वाली सीटें, संकेत, बैसाखी या विशेष किस्‍म की छड़ी या वॉकर, हैंड रेल या स्टैनचेन, प्राथमिकता वाली सीटों पर सुरक्षा के लिए नियंत्रण का उपाय, व्हील चेयर को बस में लाने, रखने और उसे लॉक करने की व्‍यवस्‍था आदि शामिल की गई थी। साथ ही प्रावधान किया गया था कि यदि किसी बस में यह सारी सुविधाएं नहीं होंगी तो उसको फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। बसों के फिटनेस निरीक्षण के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बसों में ये सारी सुविधाएं दी गई हैं या नहीं।
-विचार के बाद अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन के प्रस्तावित नियमों पर 24 जुलाई 2019 को अधिसूचना जारी कर संबंधित पक्षों और लोगों से इस पर सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई थीं। इस संबंध में लोगों ने अपने सुझाव भेजे थे। सभी पक्षों के सुझावों और आ‍पत्तियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए नियमों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.