एलडीसी भर्ती 2018 में सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 587 पद कम किए जाने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने कार्मिक सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव और प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
संगीता गीला व 16 अन्य ने न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि एलडीसी भर्ती के लिए सरकार की ओर से 12 हजार से अधिक पदों के लिए भर्ती निकाली थी। जिसमें सामान्य वर्ग के 5303 और 2093 ओबीसी वर्ग के बताए गए थे। लेकिन अंतिम चयन सूची में सामान्य वर्ग के 4943 और ओबीसी वर्ग के 1866 पद ही भरे गए यानि दोनों ही वर्ग के कुल 587 पद कम भरे गए हैं। भर्ती विज्ञापन में दर्शाए पदों में केवल सामान्य और ओबीसी वर्ग के पदों में कटौती नही कि जा सकती। जिस पर न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए 26 मई तक जवाब मांगा है।
संगीता गीला व 16 अन्य ने न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि एलडीसी भर्ती के लिए सरकार की ओर से 12 हजार से अधिक पदों के लिए भर्ती निकाली थी। जिसमें सामान्य वर्ग के 5303 और 2093 ओबीसी वर्ग के बताए गए थे। लेकिन अंतिम चयन सूची में सामान्य वर्ग के 4943 और ओबीसी वर्ग के 1866 पद ही भरे गए यानि दोनों ही वर्ग के कुल 587 पद कम भरे गए हैं। भर्ती विज्ञापन में दर्शाए पदों में केवल सामान्य और ओबीसी वर्ग के पदों में कटौती नही कि जा सकती। जिस पर न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए 26 मई तक जवाब मांगा है।