मोटर व्हीकल संशोधन, 2019 बिल पर बोलते हुए पिछले दिनों जयपुर में जेडीए सर्किल (बिड़ला मंदिर चौराहा) पर हुई दो सड़क दुर्घटनाओं का जिक्र किया। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी का ध्यान आकर्षित कर अप्रशिक्षित चालकों पर प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत जताई। बोहरा ने कहा कि कानून में रही खामियों के कारण दुर्घटना करने वाले चालक आसानी से बच जाता है। इसलिए कानून में सख्त प्रावधान होने चाहिए तथा दुर्घटना में घायलों का राजकोष से उपचार का प्रावधान किया जाए। साथ ही बीमा कम्पनी को भी क्लेम देने के लिए स्पष्ट प्रावधान हो, जिससे आश्रितों को उचित मुआवजा मिल सके। लगाातर ऐसी दुर्घटनाओं से जनहानि असहनीय है। सड़क हादसों का कारण सड़कों की बदहाल स्थिति भी है। सड़क निर्माण व रखरखाव करने वाले अफसर, ठेकेदारों की जिम्मेदारी भी तय हो। अधिनियम में इन जिम्मेदारों को दण्डित करने का भी प्रावधान किया जाए।
शराब पीकर गाड़ी चलाने, निर्धारित गति से अधिक गति पर वाहन चलाना, यातायात नियमों का पालन नहीं करने एवं लापरवाही से वाहन चलाने पर भी सख्त एक्शन लिया जाए। इसके तहत सख्त पेनल्टी व जेल की सजा का प्रावधान हो। ऐसी व्यवस्था होगी तब ही दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लग सकेगी।