आईपीएस अफसर कुमार इंदुभूषण की सेवानिवृत्ति को कैट ने ठहराया सही
जयपुरPublished: Aug 07, 2020 11:03:41 pm
इंदुभूषण को 29 मार्च 2018 को सरकार ने एडीजी रहते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी
जयपुर। आईपीएस अफसर कुमार इंदुभूषण की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली याचिका को कैट ( केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण) ने खारिज कर दिया। इंदुभूषण को 29 मार्च 2018 को सरकार ने एडीजी रहते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी।
इंदुभूषण ने अपनी याचिका में कहा था कि तत्कालीन डीजीपी अजीत सिंह से पुराना विवाद था। इसी वजह से उनके खिलाफ इस तरह का मामला बनाकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप गलत है। जिस पर राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विजय दत्त ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई के लिए पांच अधिकारियों की रिव्यू कमेटी होती है। जिसमें मुख्य सचिव के साथ गृह सचिव, एसीएस, सीनियर आईपीएस और डीजी सदस्य होते हैं। जो पूरे रिकार्ड को देखने के बाद फैसला लेती है और इस संबंध में रिपोर्ट केंद्र सरकार को देती है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इस तरह का आदेश जारी होता है। राज्य सरकार ने इंदुभूषण से संबंधित कुछ मामले भी अधिकरण में रखे और अखबारों की कटिंग भी पेश की। जिसके बाद अधिकरण ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि तत्कालीन डीजी रिव्यू कमेटी के सदस्यों को प्रभावित करने की स्थिति में हो। इसी के साथ इस तरह के मामलों में न्यायिक समीक्षा का सीमित क्षेत्राधिकार है। जब तक यह सामने नहीं आता है कि कार्यवाही मनमानी और द्वेशतापूर्ण है। इसी के साथ अधिकरण ने इंदुभूषण की याचिका को खारिज कर दिया।