सदर थाना पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश
जयपुरPublished: Feb 24, 2020 09:36:38 pm
राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सदर थाने में 2010 मे दर्ज मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। मामले में याचिकाकर्ता ने पुलिस पर झूठे मामले में फंसाने, मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यायालय ने थाना पुलिस को मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने को कहा है, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।
जितेंद्र मेहता ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। मेहता के अधिवक्ता अनिल उपमन ने कहा कि पुलिस ने 2010 में फर्जी एफआईआर दर्ज की है और आम्र्स एक्ट के मामले में फंसाने की कोशिश की है। पुलिसकर्मियों ने मेहता के साथ मारपीट की। जिसकी वजह कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा और आंखों की रोशनी भी कम हो गई। न्यायालय के आदेश के बाद भी मेडिकल जांच नहीं करवाई गई। पूरी तरह से फर्जी गवाह बनाते हुए उसकी स्वतंत्रता को बाधित किया गया है। मामले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी जांच कर चुके हैं, जिसमें भी अनियमिकता सामने आ चुकी है। सदर थाने के तत्कालीन थानाधिकारी कैलाश बोहरा के खिलाफ एक दूसरे मामले में सीबीआई जांच कर चुकी है, जिसमें भी बोहरा के आचरण पर सवाल उठाए गए हैं। इस पर न्यायाधीश पंकज भंडारी ने पुलिस को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए, ताकि सीबीआई मामले की इसके आधार पर निष्पक्ष जांच कर सके।