सुप्रीम कोर्ट (
Supreme Court ) ने आरोपी प्रकाशचंद की जमानत अर्जी खारिज करते हुए 29 सितम्बर तक एसीबी के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए थे। एडीजी सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार को आरोपी ने अनुसंधान अधिकारी एएसपी आलोक शर्मा के समक्ष समर्पण किया। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को मंगलवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर मांगा जाएगा।
गौरतलब है कि एसीबी ने 8 मार्च 2019 को निरीक्षक प्रकाशचंद के बिचौलिए शांतिलाल आंचलिया को 75 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंग हाथ गिरफ्तार किया था। तब आरोपी निरीक्षक प्रकाशचंद भाग गया था। आरोपी शांतिलाल ने पीडि़त से 30 लाख रुपए नकद और 45 लाख रुपए की चेक घूस की रकम के रूप में लिए थे।
पीडि़त ने 14 फरवरी 2019 को एसीबी मुख्यालय में घूस के संबंध में शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि आरोपी निरीक्षक प्रकाशचंद सहकारी आवासीय सोसाइटी भूखंड से जुड़े मामले में बिचौलिये के जरिए रिश्वत के लिए दबाव बना रहा है। पीडि़त से अब तक आरोपी निरीक्षक दलाल के जरिए 90 लाख रुपए पहले ही ले चुका है। अब मामले का निपटारा उनके पक्ष में कराने के लिए और रुपए मांग रहा है।
निलम्बित एसीपी आसमोहम्मद ने भी किया था समर्पण एसीबी सूत्रों के मुताबिक, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट (
Jaipur Police Commissionerate ) के झोटवाड़ा सर्कल एसीपी आसमोहम्मद (
ACP Aas Mohammed ) को भी रिश्वत मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट (
Rajasthan Highcourt ) से जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। तब आरोपी आसमोहम्मद ने एसीबी में समर्पण किया था।