निर्देश: सभी बातचीत से हल निकालें
बीते 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह सभी की भावनाओं का समान करता है। पीठ ने सभी पक्षकारों को कहा था कि वो अटार्नी जनरल से मिलकर इस मामले में किसी दूसरी जमीन पर मंदिर के निर्माण के लिए हल निकालें। पीठ ने कहा था कि यह मंदिर वन क्षेत्र पर बना था और अदालत अन्य जमीन पर मंदिर बनाने पर विचार कर सकती है।
बीते 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह सभी की भावनाओं का समान करता है। पीठ ने सभी पक्षकारों को कहा था कि वो अटार्नी जनरल से मिलकर इस मामले में किसी दूसरी जमीन पर मंदिर के निर्माण के लिए हल निकालें। पीठ ने कहा था कि यह मंदिर वन क्षेत्र पर बना था और अदालत अन्य जमीन पर मंदिर बनाने पर विचार कर सकती है।
हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे थे कोर्ट
हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने इस मामले को गलत तथ्य देने और पूजा के अधिकार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ले गए थे।
अदालत के फैसले को कोई राजनीतिक रंग नहीं दे सकता मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा था कि कोर्ट के आदेशों को धरती पर कोई भी राजनीतिक रंग नहीं दे सकता। पीठ ने ये टिप्पणी उस समय की जब केंद्र की ओर से बताया गया कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक मंदिर को ढहा दिया गया है जबकि 18 संगठनों ने इस दौरान कार्रवाई का विरोध किया। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में इसका विरोध हो रहा है इसलिए इन सरकारों को निर्देश दिए जाए कि वो कानून व्यवस्था के मुद्दों की देखभाल करें।