scriptअवैध हथियार मिला तो होगा आजीवन कारावास, केन्द्र ला रहा है नया कानून, जानें और क्या होगा आर्म्स एक्ट में संशोधन | Central government will propose to make amendment in arms act | Patrika News

अवैध हथियार मिला तो होगा आजीवन कारावास, केन्द्र ला रहा है नया कानून, जानें और क्या होगा आर्म्स एक्ट में संशोधन

locationजयपुरPublished: Nov 09, 2019 07:50:04 pm

एक से अधिक हथियार रखने पर लगेगी रोक, केन्द्र करेगा आर्म्स एक्ट में संशोधन -संशोधिन बिल आगामी लोकसभा सत्र में होगा पेश

अवैध हथियार मिला तो होगा आजीवन कारावास, केन्द्र ला रहा है नया कानून, जानें और क्या होगा आर्म्स एक्ट में संशोधन

अवैध हथियार मिला तो होगा आजीवन कारावास, केन्द्र ला रहा है नया कानून, जानें और क्या होगा आर्म्स एक्ट में संशोधन

ओमप्रकाश शर्मा / जयपुर। देश में हथियारों से जुड़े कानून में केन्द्र बड़े बदलाव कर रही है। इसके तहत अब एक लाइसेंस पर एक ही हथियार रखा जा सकता है। अभी तक तीन हथियार रखने का प्रावधान है। इस तरह के कई संशोधन का प्रस्ताव केन्द्र आगामी लोकसभा सत्र में पेश करेगी। लोकसभा में पेश करने से पहले केन्द्र ने प्रस्तावित संशोधन पर जनता की राय मांगी है।
केन्द्र जो संशोधन तय किए हैं उसके मुताबिक अवैध हथियार मिलने पर अब आजीवन जेल की सजा का प्रावधान होगा। नए बदलाव के तहत धार्मिक-सामाजिक उत्सव या अन्य आयोजनों के दौरान हवाई फायर करने पर तीन साल की सजा तथा एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। इसके लिए आम्र्स एक्ट-1959 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन पर सभी राज्यों की राय जानने के बाद अब जनता की राय जानने के लिए आदेश दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लाइसेंसी हथियार
पूरे देश में एक अनुमान के अनुसार लगभग कुल 35 लाख लाइसेंसी हथियार हैं। लाइसेंसी हथियार सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। यहां 13 लाख लाइसेंसी हथियार हैं। वहीं जम्मू-कश्मीर में 3.7 लाख लाइसेंसी हथियार हैं। 3.6 लाइसेंस के साथ पंजाब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। नए एक्ट में हथियारों व एम्युनेशन की ऑनलाइन ट्रैकिंग का प्रावधान भी किया गया है। इससे हथियार बनाने वालों से लेकर बेचने वालों तक की पहचान आसानी से हो सकेगी। इसके अतिरिक्त एक्ट के लागू हो जाने के बाद यदि कोई हथियार या लाइसेंस सरेंडर करना चाहता है तो उसे कलेक्टर से अनुमति भी लेनी होगी।
ये किए जा रहे हैं संशोधन
– एक लाइसेंस पर एक ही हथियार रख सकते हैं। अभी तीन हथियार रखने का प्रावधान है।
– हथियार लाइसेंस का नवीनीकरण तीन साल के बजाय पांच साल में कराना होगा।
– कोई हथियार या लाइसेंस सरेंडर करना चाहता है तो उसे कलेक्टर की परमिशन लेनी होगी।
-अवैध हथियारों का निर्माण करने, बिक्री करने या अपने पास रखने के आरोप साबित होने पर 14 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो