पूरे देश में एक अनुमान के अनुसार लगभग कुल 35 लाख लाइसेंसी हथियार हैं। लाइसेंसी हथियार सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। यहां 13 लाख लाइसेंसी हथियार हैं। वहीं जम्मू-कश्मीर में 3.7 लाख लाइसेंसी हथियार हैं। 3.6 लाइसेंस के साथ पंजाब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। नए एक्ट में हथियारों व एम्युनेशन की ऑनलाइन ट्रैकिंग का प्रावधान भी किया गया है। इससे हथियार बनाने वालों से लेकर बेचने वालों तक की पहचान आसानी से हो सकेगी। इसके अतिरिक्त एक्ट के लागू हो जाने के बाद यदि कोई हथियार या लाइसेंस सरेंडर करना चाहता है तो उसे कलेक्टर से अनुमति भी लेनी होगी।
– एक लाइसेंस पर एक ही हथियार रख सकते हैं। अभी तीन हथियार रखने का प्रावधान है।
– हथियार लाइसेंस का नवीनीकरण तीन साल के बजाय पांच साल में कराना होगा।
– कोई हथियार या लाइसेंस सरेंडर करना चाहता है तो उसे कलेक्टर की परमिशन लेनी होगी।
-अवैध हथियारों का निर्माण करने, बिक्री करने या अपने पास रखने के आरोप साबित होने पर 14 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा।