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चिटफंड कंपनियों पर नकेल ; केंद्र का कानून राज्य में लागू, वसूली के बाद पहले मिलेगा पीडि़तों का पैसा

locationजयपुरPublished: Oct 12, 2019 08:49:56 pm

आखिर आठ माह बाद राजस्थान सरकार ने किया ऐलानकेंद्र सरकार ने फरवरी में बनाया था कानूनसहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को प्राधिकृत अधिकारी बनाया

चिटफंड कंपनियों पर नकेल ; केंद्र का कानून राज्य में लागू, वसूली के बाद पहले मिलेगा पीडि़तों का पैसा

चिटफंड कंपनियों पर नकेल ; केंद्र का कानून राज्य में लागू, वसूली के बाद पहले मिलेगा पीडि़तों का पैसा

जयपुर. प्रदेश में कई क्रेडिट सोसायटियां मुनाफे का लालच देकर लोगों की जमा पूंजी हड़प रही थीं। मेहनत की कमाई लुटने पर दर-दर की ठोकरें खा रहे लोगों के दर्द को राजस्थान पत्रिका ने अभियान के रूप में प्रकाशित किया। केंद्र सरकार की ओर से 21 फरवरी को प्रभावी किए गए द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट 2019 को शुक्रवार को अब राज्य सरकार ने प्रदेश में भी लागू करने की घोषणा की। कानून के तहत कार्रवाई के लिए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को प्राधिकृत अधिकारी बनाया है।
नए कानून के प्रावधान
-कार्रवाई के लिए सचिव स्तर का अधिकारी ही नियुक्त होगा।
– कार्रवाई में सहयोग के लिए मुख्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग), खंडीय रजिस्ट्रार (संभाग स्तर पर तैनात अति. रजिस्ट्रार) तथा जिले में डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति।
-अधिकारी को सिविल कोर्ट के सामान अधिकार दिए गए हैं।
-प्राधिकृत अधिकारी संदेह होने पर अनाधिकृत रूप से लोगों की जमा एकत्र करने वाली संस्था के बैंक खाते व प्रॉपर्टी सीज करेगा।
– पड़ताल व निरीक्षण के लिए संदिग्ध समिति या संस्था संचालकों को समन जारी कर तलब कर सकता है।
-कानून की धारा 4 व 5 के तहत जो कार्रवाई करेंगे वह आइपीसी की धारा 193 व 228 के समान न्यायिक कार्रवाई होगी।

सरकार के बकाया से पहले पीडि़तों का हक
-आरोपियों से जब्त रुपयों पर सरकार के टैक्स या अन्य बकाया से पहले प्राथमिकता पीडि़त लोगों की रहेगी।
-आरोपियों से प्राधिकृत अधिकारी जो रुपए जब्त करेगा उसे अलग खाते में जमा कराने होंगे।
-रुपये व आरोपियों की जब्त संपत्ति सबंधी कोई भी निर्णय अधिकारी सबंधित कोर्ट के निर्देशानुसार करेगा।
-कोर्ट मामले का निस्तारण अधिकतम 180 दिन में करेगी।
-आरोपी के प्रॉपर्टी हस्तानांतरण करने की स्थिति में उस प्रॉपर्टी को अभी अटैच किया जाएगा।
10 साल की सजा, जुर्माना जमाओं से दो गुना तक
इस एक्ट में सजा के भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। एक्ट की विभिन्न धाराओं में एक से दस साल तक की सजा का प्रावधान है। यही नहीं इसके अलावा जमाओं की दो गुना रकम तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। रिपेमेंट में डिफाल्टर होने पर सात साल की कैद तथा 25 करोड़ रुपए के जुर्माने या जमा से कमाए गए लाभ का तीन गुना राशि (दोनों में से जो अधिक हो) का प्रावधान है।

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