ये हुआ पूरा मामला..
दरअसल, वर्ष 1997 बजरंग ( Bajrang ) फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन रोकने के मामले में जयपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) ने फिल्म अभिनेता अजय सिंह उर्फ़ सनी देओल, फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर और टीनू वर्मा के खिलाफ रेलवे अभिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले पर सुनवाई 24 सितंबर को होगी।1997 को सहायक स्टेशन मास्टर के जरिए मामला दर्ज
इसको लेकर सहायक स्टेशन मास्टर ( Station Master ) के जरिए 11 मार्च 1997 को फुलेरा के जीआरपी थाने ( GRP Thana ) में सनी देओल, करिश्मा कपूर, टीनू वर्मा और सतीश शाह खिलाफ रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया गया। इस मामले में सतीश शाह को पूर्व में ही आरोप सुनाए जा चुके, जबकि तीनों अन्य आरोपियों को मंगलवार को आरोप सुनाए गए। वहीं, मामले की सुनवाई 24 सितंबर को होगी।