ये कैंप आज से 23 सितंबर तक लगेंगे। यहीं नहीं 15, 21 और 22 सितंबर को विशेष अभियान रहेगा। जिनका नाम लोकसभा, विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों में है, वे भी अपना नाम जांच लें क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की तैयार की गई मतदाता सूची अलग है। कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने बूथ एजेंटों को निर्देश दिए हैं कि वे मतदाताओं का नाम जोडने में लगें ताकि कोई मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित न रहें। इसके साथ दोनों दलों के स्थानीय विधायक और हारे हुए प्रत्याशी भी युवा मतदाताओं के लिए नाम जुडवाने के काम में लग गए है।
ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष हो गई है और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे 14 से 23 सितंबर तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज जरूर करवा लें। उन्होंने कहा कि इन दिनों में पूर्व में पंजीकृत मतदाता संशोधन भी करवा सकते हैं। इनमें मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन 3 वाले अभियान के दिनों में सभी बीएलओ मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक रहेंगे और मतदाता के लिए आवेदन लेंगे। अन्य दिनों में दोपहर 2 से 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर बीएलओ रहेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मतदाता निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने कहा हैं कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म नंबर-3, आपत्ति होने पर नाम हटवाने के लिए फॉर्म नंबर-5 और नाम, उम्र, वार्ड, या कोई अन्य संशोधन के लिए फॉर्म नंबर-6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं। वार्डों और मतदान केन्द्रों पर नामावलियों का पठन 14 व 15 सितंबर को किया जाएगा। प्रारूप प्रकाशन के बाद 14 से 23 सितंबर तक कोई भी पात्र मतदाता अपना नाम जोड़ने, हटाने के लिए आवेदन दे सकता है। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 18 अक्टूबर को किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने कहा हैं कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म नंबर-3, आपत्ति होने पर नाम हटवाने के लिए फॉर्म नंबर-5 और नाम, उम्र, वार्ड, या कोई अन्य संशोधन के लिए फॉर्म नंबर-6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं। वार्डों और मतदान केन्द्रों पर नामावलियों का पठन 14 व 15 सितंबर को किया जाएगा। प्रारूप प्रकाशन के बाद 14 से 23 सितंबर तक कोई भी पात्र मतदाता अपना नाम जोड़ने, हटाने के लिए आवेदन दे सकता है। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 18 अक्टूबर को किया जाएगा।