खुशखबरी...आठ लाख लोगों को पट्टा मिलने का रास्ता साफ
सरकार ने नियमन की कट आॅफ डेट को भी 17 जून 99 के बजाए 31 दिसंबर 21 कर दिया है। इस संबंध में भू-राजस्व अधिनियम में कृषि भूमि के अकृषि उपयोग के नियमों में संशोधन करते हुए यूडीएच ने अधिसूचना जारी कर दी है।
जयपुर
Updated: May 10, 2022 06:22:37 pm
सरकार ने नियमन की कट आॅफ डेट को भी 17 जून 99 के बजाए 31 दिसंबर 21 कर दिया है। इस संबंध में भू-राजस्व अधिनियम में कृषि भूमि के अकृषि उपयोग के नियमों में संशोधन करते हुए यूडीएच ने अधिसूचना जारी कर दी है। कट ऑफ डेट बढ़ाने से इन कॉलोनियों में भूखंड व सुविधा क्षेत्र में अनुपात 70:30 रखने का नियम लागू होगा। इस आदेश से प्रदेश के 7 से 8 लाख लोगों को पट्टा मिलने की उम्मीद है। प्रदेश भर में साढ़े 3 से 4 हजार कॉलोनियों को इस आदेश से राहत मिलेगी। इसमें अकेले जयपुर की ढाई हजार कॉलोनियां शामिल है।
ले-आउट प्लान में 'सुविधा क्षेत्र' पहले से मंजूर तो नहीं हो सकेगी कटौती
अधिसूचना के अनुसार अगर फैसिलिटी एरिया ले आउट प्लान में पहले से है अप्रूव है तो उसे बाद में कम नहीं किया जा सकेगा। नियमों में प्रावधान जोड़ा गया है। इसके अनुसार अब गैर खातेदारी भूमि का अकृषि उपयोग के रूपांतरण किया जा सकेगा। 90 ए के बाद जो भी ले आउट प्लान निकाय मंजूर करेंगे। वह राज्य सरकार के निर्देशों के अध्ययधीन होगा। जरूरत होगी तो सरकार ले आउट प्लान में बदलाव कर सकेगी। सरकार ले आउट प्लान अनुमोदन के आवश्यक मामलों में निर्देश दे सकेगी।
गृह निर्माण सहकारी समितियों के दस्तावेज होंगे "नॉन वैलिड"
इसी तरह गृह निर्माण सहकारी समितियों के 16 जून 99 के बाद जारी भूखंडों के आवंटन पत्र अथवा पट्टे नियमन के लिए दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। भू-राजस्व अधिनियम में संशोधन के बाद कृषि भूमि के अकृषि उपयोग स्वीकृति के नियमों में नगरीय विकास विभाग ने संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी है।
मिश्रित भू-उपयोग की परिभाषा को किया स्पष्ट
सरकार ने मिश्रित भू-उपयोग के लिए कृषि से अकृषि उपयोग के नियमों को स्पष्ट किया है। यूडीएच की अधिसूचना के अनुसार भूमि या इमारत का एक से अधिक उपयोग को मिश्रित भू-उपयोग माना जाएगा। चाहे वह आवासीय के साथ व्यावसायिक या अन्य उपयोग हो। इससे पहले इन नियमों में मिश्रित भू-उपयोग की परिभाषा उद्देश्य आधारित थी।

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