बैठक में विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण कार्य के लिए खोलने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय जानी। अन्य राज्यों में दूसरी लहर के बाद शिक्षण संस्थाओं के खुलने की स्थिति पर भी इस दौरान चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद में सैद्धांतिक रूप से यह सहमति बनी कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना तथा समस्त सावधानियों को बरतते हुए शिक्षण संस्थाओं को खोला जाना उचित होगा। इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पृथक से जारी की जाएगी। बैठक में अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने पर भी सहमति जताई है।
कम्प्यूटर अनुदेशकों की नियमित भर्ती होगी मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने के लिए बजट घोषणा के क्रम में सृजित कम्प्यूटर अनुदेशकों के नए कैडर के लिए अब नियमित भर्ती की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार द्वारा घोषित एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के राज्य में क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस विषय में संबंधित विभाग को दिशा-निर्देशों के निर्धारण के लिए निर्देशित किया गया।
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 का अनुमोदन इससे पहले मंत्रिमंडल ने राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 का अनुमोदन किया। इस स्वतंत्र प्राधिकरण के माध्यम से राजस्थान जन आधार योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही ई-मित्र परियोजना को भी इस प्राधिकरण के अधीन लाया जा सकेगा। बैठक में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (फेसिलिटेशन एण्ड रेगुलेशन) अधिनियम-2010 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। संशोधन से इस अधिनियम में विहित अपराधों को संज्ञेय एवं दंडनीय अपराध के रूप में विहित किया जा सकेगा। इस संशोधन प्रस्ताव को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
राजस्थान कम्प्यूटर एवं अधीनस्थ सेवा नियम-1992 में संशोधन को मंजूरी मंत्रिमण्डल ने राजस्थान कम्प्यूटर एवं अधीनस्थ सेवा नियम-1992 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस संशोधन से सूचना सहायक के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण नहीं करने के कारण रिक्त रहे पदों पर आरक्षित सूची से अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सकेगी।
राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में संशोधन को मंजूरी मंत्रिमण्डल ने ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट पद की शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में संशोधन को मंजूरी दी है। मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा।