डॉ. पूनिया ने पत्र में लिखा कि प्रदेश में एक मई से यह योजना लागू की गई है, जिसमें प्रदेश के सभी परिवारों को चुने गए निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत लाभान्वित होने के लिए योजना में 30 अप्रैल तक पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सर्वविदित है कि कोरोना की यह दूसरी लहर अत्यन्त प्रचण्ड एवं भयावह है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या प्रतिदिन 15 हजार के पार पहुंच रही है।
कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रदेशवासियों को अत्यन्त पीड़ा एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई ई-मित्र संचालक भी कोरोना से संक्रमित हो चुके है, इसलिए ये सम्भव है कि कई परिवार 30 अप्रैल तक इस योजना में पंजीयन नहीं करवा पाएं। डॉ. पूनियां ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि योजना में पंजीयन के लिए निर्धारित तिथि 30 अप्रैल आगे बढ़ाई जाए, जिससे कोई भी जरूरतमंद इस योजना से वंचित नहीं रहे और सही मायने में प्रदेशवासियों को इस योजना का लाभ मिल सके।