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राजस्थान में ट्रेफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले भारी जुर्माने से सरकार ने दी राहत, 17 अपराधों में कम हुई जुर्माना राशि

locationजयपुरPublished: Sep 03, 2019 10:09:54 pm

केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधनों को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक, राज्य अधिकार क्षेत्र के 33 में से 17 में कम करेगा जुर्माना राशि, राज्य सरकार के अधिसूचना जारी करने के बाद लागू होंगे प्रावधान, यातायात उल्लंघन के मामलों में कमी नहीं आई, तो फिर बढ़ेगा जुर्माना

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राजस्थान में ट्रेफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले भारी जुर्माने से सरकार ने दी राहत, 17 अपराधों में कम हुई जुर्माना राशि

सुनील सिंह सिसोदिया / जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार यातायात नियम में उल्लंघन से जुड़े राज्य के क्षेत्राधिकार के जिन 33 अपराधों में बढ़ी हुई जुर्माना राशि प्रस्तावित की गई है, उनमें से शुरूआत में 17 अपराधों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कम कम्पाउंडिंग फीस रखी जाएगी। जिससे कि आमजन स्वप्रेरणा से सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करें। लेकिन गंभीर प्रकृति के 16 मामलों में फीस अधिनियम में वर्णित जुर्माना राशि के बराबर रखी जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आई और प्रावधानित संशोधन के उद्देश्य पूरे नहीं हुए, तो कम्पाउंडिंग फीस को अधिनियम के अनुरूप अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। अब यह नए प्रावधान राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होंगे।
अधिसूचना एक-दो दिन में लागू होगी।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यातायात नियमों के उल्लंघन के विषय में केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के अनुरुप प्रस्तावित बढ़ी हुई प्रशमन राशि (कम्पाउंडिंग फीस) प्रदेश में लागू किए जाने को लेकर परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास व विभागीय अधिकारियों की मंगलवार को बैठक ली। इस दौरान गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि आम जनता को यातायात नियमों के बारे में शिक्षित और जागरूक बनाकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन तथा राजस्थान राज्य आजीविका विकास निगम में प्रशिक्षण लेने वाले और विद्यालयों में पढऩे वाले करीब 7 लाख युवाओं को सड़क सुरक्षा एवं ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने के लिए लघु फिल्म एवं स्लाइड्स दिखाए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के समस्त उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रोड सेफ्टी की जानकारी देनी वाली पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष करीब 10 हजार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें ज्यादातर युवा होते हैं। यह चिंता का विषय है। ऐसे में यह अत्यावश्यक है कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने से पहले आम लोगों को ट्रैफिक नियमों की पालना के बारे में शिक्षित एवं जागरूक किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार नियमों और जुर्माना राशि के बारे में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करेगी और अपेक्षा की जाएगी कि वाहन चालक स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रखें। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन राजीव स्वरूप, परिवहन आयुक्त राजेश यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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