अधिसूचना एक-दो दिन में लागू होगी।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यातायात नियमों के उल्लंघन के विषय में केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के अनुरुप प्रस्तावित बढ़ी हुई प्रशमन राशि (कम्पाउंडिंग फीस) प्रदेश में लागू किए जाने को लेकर परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास व विभागीय अधिकारियों की मंगलवार को बैठक ली। इस दौरान गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि आम जनता को यातायात नियमों के बारे में शिक्षित और जागरूक बनाकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन तथा राजस्थान राज्य आजीविका विकास निगम में प्रशिक्षण लेने वाले और विद्यालयों में पढऩे वाले करीब 7 लाख युवाओं को सड़क सुरक्षा एवं ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने के लिए लघु फिल्म एवं स्लाइड्स दिखाए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के समस्त उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रोड सेफ्टी की जानकारी देनी वाली पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष करीब 10 हजार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें ज्यादातर युवा होते हैं। यह चिंता का विषय है। ऐसे में यह अत्यावश्यक है कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने से पहले आम लोगों को ट्रैफिक नियमों की पालना के बारे में शिक्षित एवं जागरूक किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार नियमों और जुर्माना राशि के बारे में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करेगी और अपेक्षा की जाएगी कि वाहन चालक स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रखें। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन राजीव स्वरूप, परिवहन आयुक्त राजेश यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।