क्राइम ब्रांच की कार्रवाई पर रोक
हालांकि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भले ही मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा हो लेकिन क्राइम ब्रांच केवल उनसे पूछताछ ही कर पाएगी। लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट क्राइम ब्रांच को निर्देश दिए हुए हैं।
एफआईआर के खिलाफ 13 जनवरी को होगी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई
फोन टैपिंग मामले में दिल्ली पुलिस की एफआईआर के खिलाफ मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर अब 13 जनवरी 2022 को सुनवाई होनी है। दरअसल लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग मामले को क्षेत्राधिकार मामला बताते हुए दिल्ली पुलिस की एफआईआर को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
लोकेश शर्मा का कहना था कि फोन टैपिंग से जुड़ा मामला राजस्थान का है, लिहाजा इस मामले को राजस्थान ही ट्रांसफर किया जाए। गौरतलब है कि विधानसभा में सरकार की ओर से फोन टैपिंग मामले की स्वीकारोक्ति के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे निजता का उल्लंघन बताते हुए मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि इसी मामले दिल्ली पुलिस ने मुख्य सचेतक महेश जोशी को भी नोटिस जारी करके पेश होने को कहा था, जोशी क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुए थे।