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कोचिंग सेंटरों में फायर फाइटिंग सिस्टम का पूरा इंतजाम नहीं, निगम अफसरों ने नहीं लिया सख्त एक्शन

locationजयपुरPublished: Dec 18, 2019 11:36:38 am

Submitted by:

Bhavnesh Gupta

#JMC

कोचिंग सेंटरों में फायर फाइटिंग सिस्टम का पूरा इंतजाम नहीं, निगम अफसरों ने नहीं लिया सख्त एक्शन

कोचिंग सेंटरों में फायर फाइटिंग सिस्टम का पूरा इंतजाम नहीं, निगम अफसरों ने नहीं लिया सख्त एक्शन

जयपुर। फायर फाइटिंग संसाधन बिना संचालित कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम ने फिर नजर गड़ा दी है। निगम की फायर शाखा ने मंगलवार को कई कोचिंग सेंटर की जांच की। इसमें ज्यादातर जगह अपेक्षित संसाधन नहीं मिले। कुछ ने फायर एनओसी के लिए आवेदन तो कर रखा है लेकिन अभी तक एनओसी जारी नहीं हुई। इन स्थितियों के बावजूद अधिकारियों ने सख्त एक्शन नहीं लिया, केवल दोबारा नोटिस देेने की बात कहकर निकल गए। जबकि, हाईकोर्ट ऐसे मामलों में सख्त एक्शन लेने के निर्देश देता रहा है। टीम ने गोपालपुरा बायपास स्थित अभिज्ञान, अभिगम सहित अन्य कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य अग्निशमन अधिकारी जगदीश फुलवारी, देवांग यादव सहित अन्य अधिकारी साथ रहे।

कागजी आदेश फिर साबित हुए कागजी..
जयपुर नगर निगम ने नोटिस देना शुरू किया तो डीएलबी अफसरों ने खुद को साबित करने के लिए आनन-फानन में सभी निकायों को आदेश दिए कि कॉमर्शियल मॉल, आवासीय कॉम्पलेक्स व अन्य इमारतों पर संचालित कोचिंग सेंटरो में नेशनल बिल्डिंग कोड के आधार पर कार्रवाई हो।
सरकार बता चुकी हालात, फिर भी..
-नगरीय निकाय के अनुमति के बिना ही आवासीय कॉम्पलेक्स व रिहायशी इलाकों में कोचिंग सेंटर संचालन अवैध है।
-न तो पार्किंग की समुचित व्यवस्था है और न ही अग्निसुरक्षा मानकों के अनुसार फायरसेफ्टी यंत्र उपलब्ध हैं।
-कई जगह तो लोहे का ढांचा बनाया गया जिससे कभी भी हादसा हो सकता है।
-आगजनी व भगदड़ की स्थिति में निकास के लिए अलग से व्यवस्था नहीं।
नियम है पर पालना नहीं
-15 मीटर से उंचे भवनों में फायर एनओसी लेना है अनिवार्य
-जहां 50 से ज्यादा लोगों की आवाजाही एक समय रहती है वहां भी एनओसी जरूरी
-300 वर्गमीटर से बड़े कंस्ट्रशन एरिया भवन में फायर फाइटिंग सिस्टम हो
-घनी आबादी इलाके में ईंधन संचालित व्यवसाय नहीं होना चाहिए
-अग्निशमन संसाधन के बिना संचालित प्रतिष्ठानों को सील करने का है प्रावधान
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