अब कोचिंग संस्थान नहीं कर सकेंगे मनमानी, देनी होगी सुविधाएं, स्टूडेंट ने कोचिंग छोड़ी तो लौटानी होगी फीस
जयपुरPublished: Jan 17, 2023 09:20:10 pm
प्रदेश में कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की ओर से की जा रही आत्महत्याओं की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अब प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलो पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं जिसके मुताबिक हर कोचिंग संस्थान को अब ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों की शिकायत का हल तुरंत निकल सके।


अब कोचिंग संस्थान नहीं कर सकेंगे मनमानी, देनी होगी सुविधाएं, स्टूडेंट ने कोचिंग छोड़ी तो लौटानी होगी फीस
प्रदेश में कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की ओर से की जा रही आत्महत्याओं की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अब प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलो पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं जिसके मुताबिक हर कोचिंग संस्थान को अब ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों की शिकायत का हल तुरंत निकल सके। यदि विद्यार्थी बीच में ही कोचिंग या हॉस्टल छोड़ता है तो उसकी फीस भी लौटाना जरूरी होगा। इतना ही नहीं किसी विद्यार्थी के अस्वस्थ होने पर उनके अभिभावकों के आने तक उनके केयर टेकर के रूप में काम करना होगा।कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों की क्लीनिकल काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी साथ ही विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन केंद्र को वैलनेस सेंटर के रूप में संचालित किया जाना जरूरी होगा।
टेस्ट का रिजल्ट नहीं कर सकेंगे प्रकाशित
कोचिंग संस्थान अब विद्यार्थियों के टेस्ट का रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। देखने में आया है कि टेस्ट में कम नंबर आने पर विद्यार्थी तनाव में आ जाते हैं और कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। यदि कोई विद्यार्थी मानसिक रूप से परेशान है या तनाव में तो कोचिंग संस्थान / हॉस्टल ऐसे विद्यार्थी के लिए मनोविशेषज्ञ की व्यवस्था भी करेगा।
राज्य स्तर पर होगा कमेटी का गठन
कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने और तनाव को कम करने संबंधी निर्देशों की क्रियान्विति संस्थान कर रहे हैं अथवा नहीं इस पर नजर रखने का काम एक राज्य स्तरीय कमेटी करेगी। जिसके अध्यक्ष उच्च शिक्षा विभाग के शासन सचिव होंगे। कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा की ओर से नामित प्रतिनिधि, शासन सचिव स्वायत्त शासन की ओर से नामित प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की ओर से नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे।
करनी होगी यह भी व्यवस्थाएं
- कोचिंग संस्थान और अभिभावकों के पास विद्यार्थी के आवास का पता और मोबाइल नंबर होना जरूरी होगा।
- हॉस्टल और पीजी सुविधाओं के आसपास पुलिस गश्त होगी जरूरी
- पुलिस थाने में छात्र छात्राओं के लिए अलग से हेल्प डेस्क जरूरी
- नए कोचिंग सेंटर खोलने से पहले देखना जरूरी होगा कि आसपास कोई शराब या मादक पदार्थ की ब्रिकी नहीं होती हो
- कोङ्क्षचग संस्थान में आने वाले विद्यार्थियों व अन्य लोगों के लिए एक मूवमेंट रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था की जाएगी।
- विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोचिंग संस्थानों में जागरुकता सप्ताह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी अनुभवी मनोविशेषज्ञों की मदद लेगी।
- तनाव रोकने के लिए कार्यशालाओं का होगा आयोजन। जिला प्रशासन को कोचिंग संस्थानों से मासिक कार्यक्रम तैयार करवा कर करवानी होगी क्रियान्विति
- पुलिस थाने का सम्पर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर विद्यार्थियों को देने होंगे।
- पीजी और हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट लागू किया जाएगा, जिसमें उनकी पूरी डिटेल, अभिभावकों के सम्पर्क की सूचना, मासिक किराया, रिफंड नीति, दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी और कोचिंग संस्थान के नियमों की जानकारी दी जाएगी।
- कोचिंग संस्थान/ हॉस्टल में कार्यरत पूरे स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन होगा जरूरी
- विद्यार्थियों के कोचिंग आने जाने के समय की कारण सहित एंट्री रजिस्टर में करवानी होगी।
- हॉस्टल व कोचिंग में बाहर से आने वाले व्यक्तियों का पूरा रिकॉर्ड व्यक्तिगत पहचान, मोबाइल नंबर, आने का कारण आदि रजिस्टर में अंकित करना होगा जरूरी।
- शाम को कोङ्क्षचग आने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए वहां रोशनी रखी जाना जरूरी होगा।
- कोचिंग / हॉस्टल में सुरक्षा गार्ड के साथ सीसीटीवी कैमरे हो
- शिकायत मिलने पर हॉस्टल, मैस, टिफिन सेवा देने वालों की जांच चिकित्सा व रसद विभाग के संयुक्त दल से करवाई जाएगी।
- कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों की मदद के लिए रेफरल सेवाएं जैसे अस्पताल, डॉक्टर्स आदि की सूची लगाना जरूरी होगा।