scriptमंडावा-खींवसर में आचार संहिता लागू, हर काम में चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी | Code of Conduct implemented in Mandawa Khivansar Constituencies | Patrika News

मंडावा-खींवसर में आचार संहिता लागू, हर काम में चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी

locationजयपुरPublished: Sep 23, 2019 04:38:26 pm

Submitted by:

firoz shaifi

नागौर की खींवसर और झुंझुनूं की मंडावा विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। दोनों सीटों पर 21 अक्टूबर को मतदान होगा और 24 अक्टूबर को उपचुनाव का परिणाम जारी होगा।

Code of Conduct

Code of Conduct

जयपुर। नागौर की खींवसर और झुंझुनूं की मंडावा विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। दोनों सीटों पर 21 अक्टूबर को मतदान होगा और 24 अक्टूबर को उपचुनाव का परिणाम जारी होगा। इधर आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुट गया है।
आचार संहिता लागू होने से अब इन दोनों विधानसक्षा क्षेत्रों में तबादले नहीं हो सकेंगे और बहुत ही जरूरी हुआ तो इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेना जरूरी है। इसके अलावा सरकारी वाहनों, हेलीकॉप्टर का चुनाव कार्यों में उपयोग नहीं हो सकेगा।
साथ ही किसी भी प्रकाशन सामग्री में प्रकाशक, मुद्रक का नाम पोस्टर, पैंपलेट पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के खिलाफ चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।

वहीं प्रत्याशियों का चुनाव खर्च की सीमा भी 70 लाख रखी गई है। चुनाव खर्च की मॉनिटरिंग के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स और पोस्टर हटाए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी भवनों में राष्ट्रपति, राज्यपालों, राष्ट्रीय नेताओं, ऐतिहासिक पुरुषों, कवियों के फोटो को छोड़कर अन्य राजनीतिक नेताओं के फोटो नहीं लगेंगे और न ही इन क्षेत्रों के लिए सरकार सरकारी घोषणाएं नहीं कर सकेगी।
इन क्षेत्रों में सर्किट हाउस, डाक बंगले उपयोग के लिए भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा सार्वजनिक उद्घाटन, शिलान्यास नहीं किए जा सकेंगे। नए कामों की स्वीकृति भी बंद होगी।

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