आचार संहिता लागू होने से अब इन दोनों विधानसक्षा क्षेत्रों में तबादले नहीं हो सकेंगे और बहुत ही जरूरी हुआ तो इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेना जरूरी है। इसके अलावा सरकारी वाहनों, हेलीकॉप्टर का चुनाव कार्यों में उपयोग नहीं हो सकेगा।
साथ ही किसी भी प्रकाशन सामग्री में प्रकाशक, मुद्रक का नाम पोस्टर, पैंपलेट पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के खिलाफ चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
वहीं प्रत्याशियों का चुनाव खर्च की सीमा भी 70 लाख रखी गई है। चुनाव खर्च की मॉनिटरिंग के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स और पोस्टर हटाए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी भवनों में राष्ट्रपति, राज्यपालों, राष्ट्रीय नेताओं, ऐतिहासिक पुरुषों, कवियों के फोटो को छोड़कर अन्य राजनीतिक नेताओं के फोटो नहीं लगेंगे और न ही इन क्षेत्रों के लिए सरकार सरकारी घोषणाएं नहीं कर सकेगी।
इन क्षेत्रों में सर्किट हाउस, डाक बंगले उपयोग के लिए भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा सार्वजनिक उद्घाटन, शिलान्यास नहीं किए जा सकेंगे। नए कामों की स्वीकृति भी बंद होगी।