बताया जाता है कि 25 दिसंबर से 7 फरवरी तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी।
वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व आदेश जारी कर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा तय कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिला परिषद सदस्य के लिए ड़ेढ लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य के लिए 75 हजार रुपए और सरपंच के लिए 50 हजार रुपए अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है।
किसी भी प्रत्याशी की खर्च सीमा से संबंधित शिकायत परिणामों के 15 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। शिकायत सही पाए जाने पर सक्षम अधिकारी कोर्ट में परिवाद करेगा।
दरअसल हाल ही में प्रदेश में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुर्नगठन का कार्य पूरा हो चुका है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में 1264 नई ग्राम पंचायतों और 48 पंचायत समितियों का गठन किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पंचायत चुनावों का बेसब्री से इंतजार है। वही राजनीतिक दल भी पंचायत चुनाव को लेकर अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं।