बसपा के विधायकों ने सोमवार को उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल कर दिया है। इसमें कहा है कि याचिका चलने योग्य ही नहीं है। एक ओर इसी तरह से भाजपा कई राज्यों में दलों का विलय करती रही है और यहां पर इस तरह के विलय को गलत ठहरा रही है। राज्यसभा में भी टीडीपी के चार सांसदों का इसी तरह से विलय किया गया था। जब विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा विधायक की याचिका को तकनीकि आधार पर खारिज की है तो उनको नए सिरे से वहीं पर अपनी याचिका दायर करनी चाहिए थी। इसी वजह से याचिका चलने योग्य नही है इसे सिरे से खारिज कर देना चाहिए।
बसपा विधायकों ने मदन दिलावर की याचिका का जवाब देते हुए कहा कि याचिका अखबारों में छपी खबरों के आधार पर दायर की गई। करीबन दस महीने तक विधायक विधानसभा और उसके बाद कांग्रेसी सदस्य के तौर पर व्यवहार करते हैं इसमें किसी को आपत्ति नहीं थी। इसी के साथ मामले को विधानसभा अध्यक्ष के सामने ही रखा जाना चाहिए था क्योंकि पहले याचिका तकनीकि आधार पर खारिज हुई थी। याचिका को सही तरीके से नियमों के अनुसार अध्यक्ष के सामने पेश करने पर उसका फैसला वहीं पर संभव था। इसी के साथ याचिका में कांग्रेस को आवश्यक पक्षकार बताते हुए कहा कि बसपा का विलय कांग्रेस में हुआ है ऐसे में जब कांग्रेस को पक्षकार नहीं बनाया तो याचिका खारिज करने योग्य है।
ये उदाहरण दिए हैं