फुटकर व्यवसायियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई है। इस योजना में हर व्यवसायी को एक साल के लिए दस हजार रुपए का ऋण दिया जाएगा। ऋण पर लगने वाली ब्याज दर में सात प्रतिशत की छूट दी जाएगी योजना के लिए व्यवसायियों का सर्वे स्वयं सहायता समूह, शहरी आजीविका केंद्र और सामुदायिक संगठकों के माध्यम से कराया जाएगा। इसे देखते हुए शहरी निकाय फुटकर व्यवसायियों का सर्वे करेंगे। इस योजना के लिए फुटकर व्यवसायियों का सर्वे 15 जुलाई तक पूरा करना है। इस संबंध में स्वायत शासन विभाग ने निकायों के आला अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
कमेटी का गठन स्वायत शासन विभाग ने सर्वे की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन के लिए हर निकाय में आयुक्त अथवा अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की है। इस कमेटी में टाउन वेंडिंग कमेटी के प्रतिनिधि संबंधित उपायुक्त और सामुदायिक संगठक शामिल होंगे। यह कमेटी सुनिश्चित करेगी कि निकाय के सर्वे का काम समय पर पूरा हो।
स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में यह है प्रावधान स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत पहले सर्वे किए गए व्यवसायियों को तुरंत पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है। पूर्व के सर्वे से वंचित व्यवसायियों का राजस्थान पथ विक्रेता स्कीम-2017 के तहत सर्वे पूरा करवाकर निकाय में गठित टाउन वेंडिंग कमेटी से इसका अनुमोदन कराए जाने का उल्लेख है। सर्वेधारी सभी व्यवसायियों की सूची निकाय की वेबसाइट पर अपलोड करना भी जरूरी है।