निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक ई—सूची में जानकारी को अपडेट किया जा सकता है। मतदाता सूचियों में किसी वार्ड का कोई स्थान शामिल नहीं होने पर ई—मतदाता सूची के जरिए इस जानकारी को अपडेट किया जा सकेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार मतदान केन्द्रों और वार्डों में सभाएं आयोजित नहीं करवाई जाएंगी। सामान्यता मतदाता सूचियों के पठन पाठन के लिए यह सभाएं होती रही हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां डाक और आॅनलाइन किए जाने की व्यवस्था भी की है।
ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं दावे
कोरोना संक्रमण को देखते हुए जरूरी उपाय करते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने और नाम संशोधित करने के लिए किए जाने वाले दावे और आपत्तियां आॅनलाइन कर सकने की सुविधा दी है। साथ ही निवार्चन से जुड़े अधिकारियों को भी यह निर्देश दिए हैं कि वो मतदाताओं को आॅनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करने की जागरूक करें। ऐसा करने ई—सूची को आॅनलाइन कामकाजों के जरिए ही अपडेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने बाड़मेर और भरतपुर को छोड़कर बाकी 31 जिलों में 129 नगरीय निकायों के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित करने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। 31 जिलों में 4450 वार्डों में चुनाव के लिए मतदाता सूचियां तैयार करने की कवायद जारी है।
नाम जुड़वाने, हटाने के लिए करें ऐसा
आपको बता दें कि आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आयोग की वेबसाइट www.sec.rajasthan.gov.in पर होम पेज पर जाना होगा। यहां जाकर उसे Important Link का विकल्प दिखाई देगा। इसमें जाकर चौथे नंबर पर उसे आॅनलाइन क्लेम और आॅब्जेक्शन का चयन करना होगा। ऐसा करने पर उसे फिर से तीन विकल्प नजर आएंगे। यह विकल्प एडीशन, डिलीशन और अपडेशन के होंगे। इसके बाद आवेदन को संबंधित विकल्प का चयन करके वांछित सूचना और दस्तावेज उपलोड करने के बाद भरी गई जानकारी को सेव करना होगा। इसके बाद आवेदक को स्क्रीन पर एक संदेश नजर आएगा। इसके बाद संबंधित बीएलओ इस जानकारी के सत्यापन के लिए आवेदन से संपर्क करेगा। आवेदन को ऑनलाइन जानकारी देने के दौरान अपने हस्ताक्षर भी करने होंगे।