सूत्रों ने बताया कि नई गाइडलाइन में बाजार खुले रखने का समय शाम को दो घंटे और बढ़ाया जा सकता है। रात्रिकालीन कफ्र्यू का समय घटाकर शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक किया जा सकता है। शादी संबंधी आयोजन व धार्मिक स्थलों को खोलने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसमें भी कुछ राहत मिल सकती है।
सशर्त खुल सकेंगे सिनेमाघर, मल्टी प्लेक्स व कोचिंग सेंटर सूत्रों ने बताया कि नई गाइडलाइन में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स को कुछ पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत मिल सकती है। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए कोचिंग सेंटरों को भी सशर्त खोलने की छूट मिल सकती है।