इस एडवायजरी के अनुसार प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जिला पुलिस अधीक्षक की मांग के अनुसार कोरोना संक्रमण से प्रभावित कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में सेवाऎं दे रहे पुलिस कर्मियों को अपनी देखरेख में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्यून की दवा की निर्धारित मात्रा दिया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए है।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु व्यापक लोकहित में राज्य सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैैं। इसी क्रम में जिन क्षेत्रों में कोरोना से संक्रमित मरीज मिले है, उन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा कर्फ्यू लगाया गया है।
इन क्षेत्रों मेंं पुलिस अधिकारी/पुलिसकर्मी भी कोरोना वारियर्स के रूप में अपनी उल्लेखनीय सेवाएं निरन्तर दे रहे है। कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान पुलिस के ऎसे पुलिस अधिकारी/पुलिसकर्मी जो कफ्र्यू ग्रस्त क्षेत्रों में अपनी सेवाऎं दे रहे है, को National Taskforce for COVID-19 की अनुशंसा अनुसार औषधि HCQ (Hydroxy Chloroquine) की निर्धारित मात्रा (Dose) चिकित्सकीय देखरेख में दिये जाने की सलाह दी गई है।