scriptप्रवासियों को एक साथ दो माह महीने का गेहूं मिलेगा नि:शुल्क | Corona effect Migrants will get two months of wheat together for free | Patrika News

प्रवासियों को एक साथ दो माह महीने का गेहूं मिलेगा नि:शुल्क

locationजयपुरPublished: Jun 02, 2020 08:09:37 pm

10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति व दो किलो चना प्रति परिवार होगा नि:शुल्क वितरण, इसके लिए 44 हजार मीट्रिक गेहूं एवं 2 हजार 230 मीट्रिक टन चना का आवंटन किया गया

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जया गुप्ता / जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं होने वाले प्रवासियों को मई एवं जून माह के हिस्से का गेहूं एक साथ इसी महीने दिया जाएगा। यानी की दो माह के लिए 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति व दो किलो चना प्रति परिवार नि:शुल्क दिया जाएगा। इसके लिए 44 हजार मीट्रिक गेहूं एवं 2 हजार 230 मीट्रिक टन चना का आवंटन कर दिया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि प्रवासियों को शीघ्र खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से दो माह का आवंटन कर दिया है। जिला कलक्टरों को गेहूं के उठाव का रिलीज ऑर्डर जारी कर आंवटित खाद्यान्न का उठाव 7 जून तक करना होगा।

खाद्य मंत्री ने बताया कि गेहूं का वितरण केवल उसी प्रवासी को किया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं है। प्रवासियों को गेहूं का वितरण उचित मूल्य की दुकानों से किया जाएगा।

खाद्यान्न लेने के लिए लाना होगा जन-आधार या आधार कार्ड
मीना ने बताया कि प्रवासियों को खाद्यान्न प्राप्त करते समय अपना जन-आधार या आधार कार्ड लेकर आना होगा। उचित मूल्य दुकानदार को गेहूं बांटते समय पॉस मशीन में लाभार्थी का आधार या जन-आधार नम्बर डालने पर ओटीपी प्राप्त होगा, उसके बाद ही राशन का वितरण किया जाएगा। अगर किसी प्रवासी का जन-आधार में दर्ज मोबाइल नम्बर परिवर्तित हो गया है तो उसी समय मोबाइल एप पर अपना नया नम्बर अपडेट करवाकर ओटीपी प्राप्त कर सकेगा।

यूं होगा वितरण
विभागीय सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि गेहूं वितरण करने के लिए उचित मूल्य दुकानदार के सहयोग के लिए प्रत्येक दुकान पर बीएलओ एवं एक अन्य सरकारी कार्मिक को नियुक्त किया जाएगा, जिसके मोबाईल में सर्वे संबंधी ई-मित्र एप डाउनलोड होगा। प्रवासियों को खाद्यान्न का वितरण 15 जून तक वितरण कर 20 जून तक खाद्य विभाग को संपूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना होगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं का वितरण आपदा एवं राहत विभाग की ओर से गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी व शहरी क्षेत्रों में जिला कलक्टर की ओर से गठित वार्डवार कमेटी बनाकर कम से कम दो जगह प्रत्येक वार्ड में वितरण करवाना होगा।
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