जयपुर

लॉकडाउन में राज्य सरकार के इन फैसलों से मिली बड़ी राहत, कई करों में मिली छूट

राज्य सरकार ने वैट घोषणा पत्रों की भी तीन महीने की समयावधि बढ़ाई, गृह कर और नगरीय विकास कर जमा करने के लिए मिला अतिरिक्त समय

जयपुरMar 30, 2020 / 08:48 pm

pushpendra shekhawat

अश्विनी भदौरिया / जयपुर। देशव्यापी लॉकडाउन में सरकार ने लोगों को राहत देने का निर्णय लिया है। कई ऐसे कर जिनकी समयावधि 31 मार्च थी, इसको सरकार ने बढ़ा दिया है। ऐसे में लोगों को दो से तीन माह का समय मिल सकेगा। राज्य सरकार ने वैट घोषणा पत्रों की भी तीन महीने की समयावधि बढ़ा दी है। वहीं, नगरीय विकास कर और गृह कर में भी छूट देने का निर्णय लिया गया है।
करदाताओं को टैक्स में छूट पाने लोगों के लिए निवेश करने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। अब करदाता अपना टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च की जगह 30 जून तक निवेश कर सकते हैं। विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख को भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। जीएसटी के स्तर पर भी राहत दी गई है। मार्च, अप्रेल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न और कम्पोजिट रिटर्न की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है।
वहीं, अब आधार को पैन कार्ड से 30 जून तक लिंक किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने वैट अधिनियम के तहत जून 2017 तक के घोषणा पत्रों को पेश करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है।
वहीं, उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार परिवहन विभाग ने एक अप्रेल से बीएस 4 वाहनों का पंजीयन बंद करने के आदेश जारी किये थे, लेकिन अब 30 अप्रैल तक विक्रय किए गए वाहनों का पंजीयन किया जाएगा। इसके लिए सोमवार से तीन दिनों के लिए डीलरों को शोरूम खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
31 मई तक जमा कर सकेंगे
स्वायत्त शासन विभाग ने सोमवार को नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) और गृह कर एकमुश्त जमा कराने की समयावधि को बढ़ा दिया है। अब बकाएदार एकमुश्त राशि 31 मई तक जमा करा सकेंगे। अब तक इनकी अंतिम तिथि 31 मार्च थी। हालांकि अब तक लीज राशि को लेकर वित्त विभाग ने कोई निर्णय नहीं लिया है। लीज राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च ही है।
लॉक डाउन खत्म होने के बाद मिलेगा हेलमेट
परिवहन विभाग ने एक अप्रैल से दुपहिया वाहनों के साथ हेलमेट निशुल्क देने के आदेश जारी किए थे, लेकिन लॉक डाउन के चलते अब यह आदेश मान्य नहीं होंगे। लॉक डाउन के बाद आदेश लागू किए जाएंगे।

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