जयपुरPublished: May 27, 2020 07:19:53 pm
Mukesh Sharma
(Supreme court )सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को (Covid19) कोरोना संक्रमण का (cost effective) सस्ता और(Free) फ्री में (treatment) इलाज करने वाले (Pvt Hospitals) निजी अस्पतालों की (Indentify) पहचान करने के निर्देश देते हुए सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की है।
जयपुर
(Supreme court )सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को (Covid19) कोरोना संक्रमण का (cost effective) सस्ता और(Free) फ्री में (treatment) इलाज करने वाले (Pvt Hospitals) निजी अस्पतालों की (Indentify)पहचान करने के निर्देश देते हुए सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की है। सीजेआई एस एस बोबडे की बैंच ने यह अंतरिम निर्देश सचिन जैन की याचिका पर दिए।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने निजी अस्पतालों को बेइंतहा फीस वसूलने की छूट दे रखी है और इसमें केवल सर्जरी ही शामिल नहीं है बल्कि यह केवल अस्पताल में बैड देने के लिए है। इसे रोकने के लिए अब नियम बनाए जाना जरुरी है। निजी अस्पताल कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए भारी भरकम खर्चे वसूल रहे हैं और राष्ट्रीय आपदा के समय में आम आदमी की परेशानी से अपनी तिजोरी भर रहे हैं।
मेडीक्लेम पॉलिसी के तहत कोरोना इलाज का खर्चा पुर्नभरण करने में इंश्योरेंस कंपनियां चितिंत हो रही हैं। ऐसे में जरुरत होने पर निजी अस्पताल में भर्ती होने पर आम नागरिक का क्या हाल होगा जिसके पास ना तो मेडीक्लेम पॉलिसी है और ना ही पैसा है। देश में बहुत बडी संख्या में लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होना और सरकारी सुविधाओं का नहीं मिलना वर्तमान हालात में बेहद चिंताजनक है।
बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट केा बताया कि यह सरकार के स्तर पर होने वाला नीतिगत निर्णय है और वह इस संबंध में सरकार से निर्देश प्राप्त कर कोर्ट को बताएंगे।