पुलिसकर्मियों का कहना था कि गाइडलाइन में जिन वाहनों को यात्रियों को लाने ले जाने की अनुमति है, लेकिन इन वाहनों में क्षमता की 50 प्रतिशत सवारियां बैठा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर अधिक सवारियां बैठाने वालों के खिलाफ भी चालान की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने 24 घंटे में 65 हजार रुपए जुर्माना वसूला जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने गत चौबीस घंटे के दौरान फेस मास्क नहीं लगाने पर 471 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। सार्वजनिक स्थान पर थूंकने वाले 228 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 3018 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन सब लोगों से 65 हजार रुपए जुर्माना राशि वसूली गई।
लोगों का आरोप, जबरन चालान हालांकि कई लोगों ने पत्रिका कार्यालय में संपर्क कर आरोप लगाया कि पुलिस ने उनका जबरन चालान किया। जबकि गाइडलाइन में उनको भी आवाजाही की अनुमति है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त का कहना है कि नाकाबंदी में अनुमत लोगों को परेशानी होती है या फिर पुलिसकर्मी दस्तावेज दिखाने के बाद भी रोकते हैं, तो पुलिस कन्ट्रोल रूम 100 नंबर पर शिकायत करें। क्षेत्र में संबंधित गश्ती अधिकारी पहुंचकर समस्या का निस्तारण करेंगे।
गाइडलाइन की पालना नहीं, 10 प्रतिष्ठान सील गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर सोमवार को राजधानी में 10 प्रतिष्ठानों को सील किया गया। हैरिटेज नगर निगम के सिविल लाइंस जोन में न्यू सांगानेर रोड स्थित रिलाइंस फ्रेश को सील कर तीन हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला। इसी प्रकार 22 गोदाम पुलिया स्थित राम मंदिर में 2 प्रतिष्ठानों को सील कर 2200 रुपए कैरिंग चार्ज के रूप में वसूले। वहीं आदर्श नगर जोन में भागसिंह चौराहे पर दो प्रतिष्ठानों को सील किया। हवामहल आमेर जोन में जनता मार्केट स्थित एक पिज्जा सेंटर को सील किया। इधर, ग्रेटर नगर निगम के मालवीय नगर जोन में लैपटॉप शोरूम सहित दो प्रतिष्ठानों को सील किया। मुरलीपुरा जोन में दो प्रतिष्ठान सील किए।