(Corona virus)कोरोना वायरस से (Prevention) बचाव के लिए (Highcourt administration) हाईकोर्ट प्रशासन ने (Subordinate courts) अधीनस्थ अदालतों को(Advisiory) एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाईजरी के अनुसार राज्य सरकार ने हर जिले में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैं। सभी डीजे को इन नोडल ऑफिसर से समन्वय करके कोर्ट परिसर में मेडिकल स्टॉफ लगाने और कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की प्रारंभिक जांच करवाने को कहा है ताकि संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों का समय पर पता लगने से उनका इलाज शुरु हो सके। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के अनुसार कोर्ट परिसर में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम या भीड़ एकत्रित नहीं होने देनी है। जब तक बहुत जरुरी ना हो पक्षकारों को उपस्थित होने को नहीं कहा जाए और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के आग्रह पर उदारता से विचार हो और कोई विपरीत आदेश नहीं दिए जाएं।
कोर्ट परिसर के लॉकअप में ज्यादा भीड़ ना हो और रिमांड आदि का काम वीडिया कांफ्रेंसिंग के जरिए ही किया जाए। केवल बेहद आवश्यक मामलों में ही मध्यस्थता की कार्यवाही की जाए। जब तक बहुत जरुरी ना हो सभी वकीलों को अपने क्लाइंट को कोर्ट आने से मना कर दिया जाए। सभी कोर्ट रुम और परिसर में कुर्सियां,टेबल,दरवाजे,रेलिंग और अन्य वस्तुओं को दिन दो बार एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइड से साफ किया जाए। सर्दी और जुकाम से पीडि़त कोर्ट के स्टॉफ को अपने डॉक्टर की सलाह की पालना करने के लिए पाबंद किया जाए। केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जाए।
सीजे सुबह करेगें चर्चा- उधर हाईकोर्ट में अपनाए जाने वाले उपायों के लिए मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति मंगलवार को सुबह साढे नौ बजे साथी न्यायाधीशों,महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ताओं,बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगें। इस दौरान सीजे वीडियो कांफ्रेंसिंग से जोधपुर मुख्य पीठ के न्यायाधीशों से भी चर्चा करेगें।