इस आदेश के तहत लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर इलाकों में सभी दुकानें बंद रहेंगी। इलाकों में किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा, रैली या जूलुस पर प्रतिबंध लगाया गया है।
हालांकि, नगर निगम, पुलिस और एंबुलेंस गाडिय़ों को इलाकों में चलने की इजाजत होगी। अस्पताल और मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, लेकिन स्थलों की साफ-सफाई करने के लिए पांच लोगों को अनुमति मिलेगी।
अगर किसी ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ धारा 188, 269 और 270 के अलावा राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 और राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे।