आज सुबह 5 बजे से लागू हुई नई गाइड लाइन अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी। इस गाइड लाइन के तहत छूट का दायरा बढ़ाया गया है, पहले जहां सरकार ने शादी विवाह में 50 लोगों के आने की अनुमति दी थी। वहीं इस संशोधित गाइडलाइन में इसे दोगुना करते हुए 100 लोगों के आने की छूट दी गई है।
अब वर और वधू पक्ष के सौ-सौ लोग शादी में शामिल हो सकेंगे। साथ ही बैंड बाजे वालों को इस संख्या से अलग रखा गया है। सरकार के इस फैसले से टेंट व्यवसायी, कैटरिंग और मैरिज गार्डन संचालकों से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि शादी-विवाहों में कोरोना गाइड लाइन की सख्ती से पालना कराई जाए और सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए।
इसके साथ ही आज से सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की दोनों डोज की सूचना मुख्य द्वार पर चस्पा करनी होगी और जिसके दोनों डोज नहीं लगी है उसे ऑफिस आना नहीं होगा। ऐसा नहीं करने वाले कार्यालय संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन्हें भी करनी होगी पालना
– गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक होटल एसोसिएशन और संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अगर कोई व्यक्ति पूर्व में की गई बुकिंग को निरस्त करना चाहता है तो संबंधित होटल संचालक को उस व्यक्ति को भुगतान वापस करना होगा और अगर वे ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
– प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू केवल अब शहरी क्षेत्रों में रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों को वीकेंड कर्फ्यू से बाहर रखा गया है।
-सोमवार रात 11 बजे से शनिवार सुबह 5 बजे तक प्रदेश में जन अनुशासन कर्फ्यू लागू रहेगा।
24 दिन में 6 बार जारी हुई गाइडलाइन
कोरोना को लेकर गहलोत सरकार पिछले 24 दिन में छह बार गाइडलाइन जारी कर चुकी है । सबसे पहले 29 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके बाद 2 जनवरी और 5 जनवरी को गाइड लाइन जारी की गई थी। उसके बाद 9 जनवरी को गाइडलाइन जारी करके वीकेंड कर्फ्यू और12 वीं तक के स्कूलों के बंद करने की पाबंदी लगाई गई थी ।
उसके बाद 13 जनवरी को संशोधित गाइडलाइन जारी करके वीकेंड कर्फ्यू में कुछ चीजों को छूट दी गई थी और अब 20 जनवरी को भी संशोधित गाइड लाइन जारी करके शादी समारोह में 100 लोगों की छूट दी गई है।