– लोगों को आपस में मिलते समय हाथ मिलाना तथा गले लगने जैसे अभिवादनों से बचना चाहिए। साथ ही स्वच्छता तथा सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखें।
– कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रदेश के समस्त सार्वजनिक स्थलों जैसे पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, किले, हटवाडे, पार्क, खेल मैदान, चिडियाघर, स्पा, अभ्यारण्य, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र आदि पर ५० से अधिक व्यक्ति एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है।
– सभी शिक्षण संस्थान ३० मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों की परीक्षाओं को देखते हुए ऑन लाइन शिक्षा को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है।
– बोर्ड एवं वार्षिक परीक्षा के दौरान छात्रों के मध्य एक मीटर-सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के बाद ही परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
– निजी क्षेत्र के संगठन नियोक्ता कर्मचारियों को यथा संभव घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान करें।
– बैठकों का आयोजन यथा संभव वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से किया जाए। साथ ही बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल होने वाली बैठकों को यथासंभव पुर्ननिर्धारित करने की सलाह दी गई है।
– आमजन पूर्व नियोजित शादियों एवं समारोह में आगंतुकों की संख्या यथा संभव सीमित रखने एवं गैर आवश्यक सांस्कृतिक तथा सामाजिक समारोह को यथासंभव स्थगित करने का सुझाव दिया गया है।
– रेस्टोंरेन्ट अथवा होटल-ढाबों के प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि बार-बार छूने वाली सतहों की सफाई तथा हैंड वॉश प्रोटोकोल का पालन हो। साथ ही दो टेबलों के मध्य कम से कम एक मीटर दूरी का फासला रखने एवं ग्राहकों को यथा संभव खुली हवा में बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
– स्थानीय अधिकारियों की ओर से खेल आयोजन तथा प्रतियोगिताओं के आयोजकों से संपर्क एवं संवाद स्थापित कर ऐसे होने वाले कार्यक्रमों को स्थगित करने के लिए कहा गया है।
– एडवायजरी के अनुसार बाजारों में अधिक भीड़ न हो, इसके लिए आवश्यक उपाय करने के साथ ही सभी व्यवसायिक गतिविधियों में ग्राहकों के मध्य एक मीटर की दूरी रखी जाने के निर्देश हैं।
– आमजन गैर जरूरी यात्राओं से बचे एवं सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, रेलगाड़ी, हवाई जहा•ा में सुरक्षित दूरी बनाकर यात्रा करें।