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कोरोना वायरस: राजस्थान में 1 फरवरी से लागू होगा नया नियम, पालना नहीं होने पर की जाएगी कार्रवाई

locationजयपुरPublished: Jan 21, 2022 11:13:41 am

Submitted by:

santosh

राजस्थान सरकार की ओर से जारी कोविड की नई गाइडलाइन में विवाह समारोह में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने का व्यापारियों ने स्वागत किया है।

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जयपुर। राजस्थान सरकार की ओर से जारी कोविड की नई गाइडलाइन में विवाह समारोह में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने का व्यापारियों ने स्वागत किया है। इसमें होटल एसोसिएशन, विवाह स्थल संचालक, बैंडबाजा, लाइटिंग, इवेंट, कपड़ा, ज्वैलरी व अन्य व्यापारिक इण्डस्ट्री मुख्य रूप से शामिल है।

प्रदेश की गहलोत सरकार ने नई कोविड गाइडलाइन जारी की है, जो साेमवार से लागू होगी। नई गाइडलाइन के तहत अब शादी समारोह में शहरों में भी 50 की बजाय 100 मेहमान शामिल हो सकेंगे। रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू सभी जगह लागू रहेगा। वहीं सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक का रविवार का वीकेंड कर्फ्यू केवल शहरों तक सीमित कर दिया है।

सरकार ने नई गाइडलाइन में शादियों को ध्यान में रखते हुए शहरों में शादी समारोह में 100 लोगों तक के शामिल होने की अनुमति दे दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार 1 फरवरी से सभी सरकारी व निजी कार्यालयों, व्यावसायिक व व्यापारिक संस्थान और मार्केट एसोसिएशन के लिए यह बाध्यता होगी कि वे अपने यहां स्वयं व स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होने की सूचना सार्वजनिक करेंगे। इसकी पालना नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी।

नई गाइडलाइन में होटल एसोसिएशन व होटल संचालकों को सलाह दी गई है कि कोई कोविड के कारण बुकिंग रद्द करवाना चाहे या तारीख बदलना चाहे तो होटल संचालक राशि लौटा दें या राशि समायोजित कर दें। कोविड प्रोटोकॉल की पालना पर निगरानी के लिए संयुक्त प्रवर्तन दल व एंटी कोविड टीम बनेंगी, जो मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर कार्य करेंगी और लोगों को कोविड गाइडलाइन के बारे में जागरूक करेंगी।

https://youtu.be/fVWp76mz8rs
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