जयपुरPublished: Jan 19, 2022 10:17:01 am
santosh Trivedi
गृह विभाग ने कोरोना की संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसके माध्यम से 9 जनवरी को जारी उस गाइडलाइन में संशोधन किया गया है, , जिसमें दूध, फल-सब्जी और किराना की दुकानों को भी छूट नहीं दी गई थी।
वीकैंड कर्फ्यू के तहत रविवार को अब दूध, फल—सब्जी व किराना सामान के लिए परेशानी नहीं होगी। राज्य सरकार ने रविवार को दूध की डेयरी, फल-सब्जी और किराना की दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। गृह विभाग ने इसके लिए गुरुवार सुबह संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसके माध्यम से 9 जनवरी को जारी उस गाइडलाइन में संशोधन किया गया है, जिसमें दूध, फल-सब्जी और किराना की दुकानों को भी छूट नहीं दी गई थी।