scriptहाईकोर्ट ने पूछा—ड्राईविंग के दौरान मोबाइल के उपयोग और सुरक्षा मानकों को लेकर क्या गाइड लाइन है ? | Court asked what is the guide line regarding mobile usage and safety | Patrika News

हाईकोर्ट ने पूछा—ड्राईविंग के दौरान मोबाइल के उपयोग और सुरक्षा मानकों को लेकर क्या गाइड लाइन है ?

locationजयपुरPublished: Aug 12, 2020 08:58:35 pm

Submitted by:

KAMLESH AGARWAL

हाईकोर्ट ने पूछा—ड्राईविंग के दौरान मोबाइल के उपयोग और सुरक्षा मानकों को लेकर क्या गाइड लाइन है ?

highcourt.jpg
जयपुर। शहर में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग और अन्य सुरक्षा मानकों के संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीओ से गाइड लाइन मांगी है। न्यायालय में व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए आरटीओ,जयपुर को 25 अगस्त तक बताने को कहा है कि ड्राईविंग के दौरान मोबाइल के उपयोग और सुरक्षा मानकों को लेकर क्या गाइड लाइन है।

सुधीर यादव याचिका पर आरटीओ, जयपुर राजेन्द्र कुमार वर्मा अदालत में पेश हुए। न्यायालय ने आरटीओ से ड्राईविंग के दौरान मोबाइल के उपयोग और सुरक्षा मानकों को लेकर जानकारी मांगी। अदालत ने आरटीओ से सवाल पूछा कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग को किस स्तर पर अपराध माना गया है। वाहन चालक नेविगेशन के अलावा ब्यूटूथ और इयरफोन के जरिए भी फोन का उपयोग करते हैं। जबकि नियमों में सिर्फ वाहन चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग लिखा है। इस पर आरटीओ ने इस संबंध में गाइड लाइन पेश करने के लिए दो सप्ताह का वक्त मांगा। जिस पर न्यायालय ने सुनवाई 25 अगस्त तक स्थगित कर दी। याचिका में कहा गया कि आरटीओ ने कार चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करने के आरोप में याचिकाकर्ता का लाईसेंस तीन माह के लिए निलंबित करने का नोटिस दिया था। लेकिन नोटिस की तामील याचिकाकर्ता पर नहीं हुई लेकिन आरटीओ ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया।
शहर का ट्रैफिक प्लान बनाने की तैयारी शुरू
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जयपुर आरीटीओ ने जयपुर शहर में सुरक्षित ड्राइविंग और मोबाइल पर बात करने की गाइड लाइन तैयार करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। दो वीक में आरटीओ को यह गाइड लाइन तैयार करनी है। इस संबंध में परिवहन मुख्यालय, यातायात पुलिस और जेडीए की एक कमेटी बनाई जा रही है। कमेटी मिलकर गाइड लाइन तैयार करेगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो