पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट दायर की। कोर्ट ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालको संरक्षण अधिनियम 2012 में दोषी माना है। आरोपी लोकेंद्र मीणा को कोर्ट ने 3 साल का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दण्डित किया है।