कोर्ट ने अभियुक्त गिर्राज उर्फ महेन्द्र को उम्र कैद (
Life imprisonment ) तथा अभियुक्त अर्जुन, देशराज और हंसराज को बीस-बीस साल कैद की सजा से दंडित (
Rape accused punishment ) किया है। साथ ही कोर्ट ने अभियुक्तों पर कुल आठ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील ओ.पी.माथुर ने बताया कि जोबनेर थाना इलाके की रहने वाली पीड़ित 16 मई, 2015 को सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब पीड़ित घर नहीं पहुंची तो छोटी बहन ने परिजनों को बताया कि वह स्कूल आई ही नहीं। परिजनों ने इस दौरान बच्ची को काफी तलाश किया। बाद में अभियुक्तों का बालिका को बहला-फुसलाकर (
Crime News Latest ) ले जाने का पता चला।
इस पर पीड़ित के पिता ने जोबनेर थाने में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज (
Rape With Minor ) करवाया। पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त पीड़ित को अलग-अलग स्थान पर लेकर ( Minor Kidnapp ) गए और उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ पॉक्सो (
Posco Act ) और अन्य आरोप में चालान पेश किया था।
शादी का झांसा देकर महिला का देहशोषण गलता गेट थानाधिकारी यशवंत सिंह ने बताया कि इलाके निवासी 30 वर्षीय महिला ने पड़ोस में रहने वाले सलीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया है कि सलीम ने शादी का झांसा देकर चार साल तक बलात्कार किया और बाद में पीडि़ता को छोड़कर चला गया।