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गैंग रेप आरोपियों को जमानत देने पर न्यायिक अधिकारी का मामला सीजे को भेजा

locationजयपुरPublished: Sep 24, 2019 08:17:17 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

हाईकोर्ट ने मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग(mentally ill) से गैंग रेप (Gang Rape) के दो आरोपियों को जमानत देने वाले धौलपुर(Dholpur) पॉक्सो कोर्ट (pocso court) के न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को भेजने के निर्देश दिए हैं।

गैंग रेप आरोपियों को जमानत देने पर न्यायिक अधिकारी का मामला सीजे को भेजा

गैंग रेप आरोपियों को जमानत देने पर न्यायिक अधिकारी का मामला सीजे को भेजा

जयपुर
अदालत ने आरोपी पंजाब सिंह और एेशवीर सिंह को जमानत देने के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पीडि़ता के पिता की याचिका मंजूर करते हुए दिए। याचिकाकर्ता ने इस मामले में हाईकोर्ट से तीन बार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज होने के बावजूद पॉक्सो कोर्ट ने उन्हें जमानत मिलने पर सवाल उठाया था। सरकार की ओर से वकील शेरसिंह महला ने अदालत को बताया कि दोनों अभियुक्तों ने 22 दिसंबर,2016 को मानसिक रुप से कमजोर पीडि़ता का अपहरण कर चार दिन तक उसके साथ सामुहिक बलात्कार किया था। हाईकोर्ट पांच अक्टूबर,2017,16 मई,2018 और 20 जुलाई, 2018 को तीन बार दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर चुका है। इनमें से एक आदेश में अदालत ने विस्तार से पॉक्सो के मामलों में जमानत नहीं देने के कारणों की विवेचना की है।
धौलपुर पॉक्सो कोर्ट में मामले की ट्रायल चल रही है और अब तक पीडि़ता व उसके पिता सहित 15 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। इसके बावजूद पॉक्सो कोर्ट के न्यायिक अधिकारी ने दोनों को चार मई को जमानत दे दी और दोनों आरोपी जेल से बाहर आ गए। अदालत ने पॉक्सो कोर्ट के जमानत आदेश को रद्द कर दिया है और न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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