जयपुरPublished: May 22, 2020 08:05:39 pm
Mukesh Sharma
(Jaipur Metro)जयपुर मेट्रोपोलिटिन की (Subordinate courts) अधीनस्थ अदालतों में 26 मई से (Administrative) प्रशासनिक काम शुरु हो जाएगा। इस संबंध में जयपुर मेट्रो के (DJ) डीजे ने सभी (Judicial Officers)पीठासीन अधिकारियों को (Direction) निर्देश (Issue) जारी कर दिए हैं।
जयपुर
(Jaipur Metro)जयपुर मेट्रोपोलिटिन की (Subordinate courts) अधीनस्थ अदालतों में 26 मई से (Administrative) प्रशासनिक काम शुरु हो जाएगा। इस संबंध में जयपुर मेट्रो के (DJ) डीजे ने सभी (Judicial Officers)पीठासीन अधिकारियों को (Direction) निर्देश (Issue) जारी कर दिए हैं। आदेश में सभी अदालतों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूर्व में दिए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए 26 मई से नियमित तौर पर खोलने और कर्मचारियों की उपस्थित सुनिश्चित करने को कहा है। कर्मचारियों की डयूटी रोटेशन से लगाई जाएगी और एक बार में 50 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी उपस्थित नहीं होगें। वृद्ध और बीमार कर्मचारियों को डयूटी पर नहीं बुलाया जाएगा। कर्मचारियों केा सोश्यिल डिस्टेसिंग के नियम के अनुसार ही बैठाया जाएगा।
आदेश के अनुसार सभी अधीनस्थ अदालतें हाईकोर्ट के निर्देशानुसार लंबित मामलो में दोनों पक्षों की लिखित सहमति लेकर व्हाटसएप,वीसी या स्काईप के जरिए आॅनलाईन ही सुनवाई करेगें।
जून में नहीं मिलेगा अवकाश—
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार प्रशासन ने एक आदेश जारी कर सभी न्यायिक अधिकारियों के 1 जून से 28 जून तक के ग्रीष्मावकाश निरस्त कर दिए हैं। इस अवधि में सभी अदालतें खुलेगीं और सिविल कोर्ट कलेंडर 2020 के अनुसार काम करेगीं। इस अवधि में दीवानी मामलों की सुनवाई करने वाली अदालतों को ऐसे फौजदारी केस ट्रांसफर होगें जिन्हें इस दौरान अंंतिम तौर पर निपटाया जा सकता हो। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट,हाईकोर्ट या किसी बडी अदालत के निर्देश वाले मामले ट्रांसफर नहीं होगें। सभी जिला व सत्र न्यायाधीशों को 11 जुलाई तक इस अवधि में ट्रांसफर किए गए और इनमें से निपटाए गए कुल मुकदमों का विवरण हाईकोर्ट को भेजना होगा।